गहलोत सरकार राजस्थान की जनता को देगी स्वास्थ्य का अधिकार जानें नए बिल में क्या है खास
एक ओर जहां देश में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजस्थान सरकार ने देश के पहले 'स्वास्थ्य का अधिकार कानून' का एक मसौदा तैयार किया है। इस मसौदे में मरीजों, उनके अटेंडेंट्स और हेल्थकेयर प्रवाइडर्स के अधिकारों को परिभाषित किया गया है। इसके साथ ही इस नए कानून में इनकी शिकायतों के समाधान के लिए एक प्रभावी सिस्टम भी तैयार किया गया है। इस मसौदे से बुनियादी तौर पर जुड़े राजस्थान सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद मार्च में शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि सभी स्टॉक होल्डर्स से बातचीत करने के बाद कैबिनेट इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2021 के बजट में घोषणा की थी कि प्रदेश में सभी को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए 3,500 करोड़ रुपये की यूनिवर्सल हेल्थकेयर स्कीम की भी घोषणा की थी। इस स्कीम के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक का चिकित्सा बीमा का लाभ मिलना था। मरीजों के अधिकारों को सुनिश्चित करेगा बिल गोपनीय रहेगा मरीज का हेल्थ रेकॉर्ड गांवों में भी स्वास्थ्यकर्मियों को करना होगा काम | ![]() |
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