मासूम से गैंगरेप मामले में दो आरोपियों को उम्र कैद


अजमेर. ब्यावर सिटी थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय मासूम से गैंगरेप के मामले में पोक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 74 हजार रुपए का दंड भी लगाया। एफएसएल व डीएनए के साथ सीसीटीवी फुटेज और डॉक्टर की राय पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अपने फैसले में जज ने कहा कि आरोपियों ने अत्यंत घृणित कृत्य किया है। जिनसे नरमी का रुख उचित नहीं है।

 7 साल की मासूम के पिता ने 14 जून 2019 को ब्यावर सिटी थाने में शिकायत देकर बताया था कि वह झाड़ू बेचने का काम करता है। देर रात को अपने परिवार के साथ सो रहा था। इस दौरान रात 1 बजे दो आरोपी कुशाल सिंह और महेंद्र उसकी बच्ची को उठाकर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद बच्ची रोते हुए घर पहुंची तब मां ने बच्ची को गोद में लेकर तत्काल गश्त कर रही पुलिस को सूचना दी। इसके बाद तुरंत बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। 7 दिन उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने  पोक्सो और गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया। पुलिस ने मामले में 19 जून 2019 को पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया।

 पुलिस ने कोर्ट में 19 अगस्त 2019 को आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने डीएनए व एफएसएल रिपोर्ट के साथ सीसीटीवी फुटेज भी पेश किए। जिसमें दो आरोपी बच्ची को स्कूटी पर ले जाते हुए दिखाई दिए। पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बी.एल जाट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्र परिहार ने बताया कि मामले में 16 गवाह और 133 दस्तावेज पेश किए गए। जज ने दो आरोपी महेंद्र सिंह और कुशाल सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 74 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया। वही मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया।

फैसले में जज जाट ने यह कहा

अपने फैसले में जज बीएल जाट ने कहा कि यह अत्यंत घृणित कृत्य है। तथा समाज में इस प्रकार से घ्रणित कृत्य को देखते हुए उसके प्रति नरमी का रुख अपनाना उचित नहीं है। इस प्रकार के अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए अधिकतम दंड से दंडित किया जाना आवश्यक है।

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