तत्कालीन सरपंच के खिलाफ एसीबी कोर्ट में चार्जशीट पेश

 


 कोटा बीएचएन। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (इन्टेलिजेन्स) कोटा झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत नारायणखेड़ा के तत्कालिन सरपंच बजरंग लाल मेहर के खिलाफ एसीबी कोर्ट में चार्जशीट पेश की है।  
 एसीबी स्पेशल यूनिट कोटा के एएसपी विजय स्वर्णकार ने बीएचएन को बताया कि 22नवंबर 2019 को परिवादी  महेश कुमावत निवासी वसुन्धरा कॉलोनी भवानी मण्डी, झालावाड ने अति. पुलिस अधीक्षक एसीबी झालावाड़ को प्रार्थना पत्र पेश किया कि  ग्राम पंचायत नारायण खेडा तहसील पचपहाड में गांव निपानिया उदा के स्कूल की बाउण्ड्री बनाने के लिये सरपंच बजरंगलाल मेहर ने 10 लाख रूपये मे परिवादी को ठेका दिया है। परिवादीे द्वारा किये गये कार्य के बिल पास करने के लिये सरपंच बजरंगलाल मेहर से मिला तो उन्होने बिल पास करवाने के लिए 35 हजार  रूपये की मांग की है। परिवादी ने कहा कि वह सरपंच को रिश्वत नही देना चाहता है,   उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता है।  मामला रिश्वत लेनदेन का होने से शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया गया, दौराने सत्यापन रिश्वत मांग की पुष्टि हुई जिस पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा बजरंगलाल मेहर  के विरूद्ध प्रकरण संख्या 167 / 2020 धारा 7 पीसी एक्ट (संशोधन) 2018 में दर्ज किया गया ।

प्रकरण का अनुसंधान  भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (इन्टेलिजेन्स) कोटा सीआई श्रीमती चन्द्रकॅवर   द्वारा किया गया। प्रकरण के संपूर्ण अनुसंधान से आरोपी बजरंगलाल मेहर के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाया जाने पर उसे  19 सितंबर 2022 को गिरतार कर न्यायालय में पेश किया गया।  न्यायालय द्वारा  1 अक्टूबर 2022 तक आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश प्रदान किये गये। आरोपी के विरूद्ध आज   विशिष्ट न्यायाधीश सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोटा में चालान पेश किया गया। 

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