15 साल पुराने वाहनों पर नया नियम: आरसी रिन्यु नहीं करवाई तो जिले के 53 हजार दुपहिया व चौपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा निरस्त
भीलवाड़ा (हलचल)। परिवहन विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत जिले के 53 हजार से ज्यादा वाहन अब रोड पर नहीं चल पाएंगे। कारण, ये सभी वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं और उनका नया रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे वाहनों के स्वामियों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने 15 दिनों में रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं करवाया तो ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग का तर्क है कि जिले में 53 हजार वाहन चलाने योग्य नहीं है। इन वाहनों के सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग से आमजन को खतरा पैदा हो सकता है। इनमें टैक्सी परमिट वाले वाहन भी शामिल हैं। परिवहन विभाग ने इन वाहनों का रजिस्टे्रशन सस्पेंड कर दिया है। अब वे सड़क पर नहीं चल सकते। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार पंद्रह साल पुराने मोटर वाहनों की आरसी का नवीनीकरण जरूरी है। |
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