15 साल पुराने वाहनों पर नया नियम: आरसी रिन्यु नहीं करवाई तो जिले के 53 हजार दुपहिया व चौपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा निरस्त

 


भीलवाड़ा (हलचल)। परिवहन विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत जिले के 53 हजार से ज्यादा वाहन अब रोड पर नहीं चल पाएंगे। कारण, ये सभी वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं और उनका नया रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे वाहनों के स्वामियों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने 15 दिनों में रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं करवाया तो ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग का तर्क है कि जिले में 53 हजार वाहन चलाने योग्य नहीं है। इन वाहनों के सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग से आमजन को खतरा पैदा हो सकता है। इनमें टैक्सी परमिट वाले वाहन भी शामिल हैं। परिवहन विभाग ने इन वाहनों का रजिस्टे्रशन सस्पेंड कर दिया है। अब वे सड़क पर नहीं चल सकते। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार पंद्रह साल पुराने मोटर वाहनों की आरसी का नवीनीकरण जरूरी है।
जिला परिवहन अधिकारी डॉ. वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने वाहन स्वामियों को 31 दिसंबर 2021 तक सार्वजनिक नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का मौका दिया। इसके बावजूद 48624 गैर परिवहन वाहनों तथा 4450 परिवहन वाहनों ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। इन सभी का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2006 तक हुआ था। परिवहन विभाग ने माना कि ये 53 हजार 74 वाहन वर्तमान में संचालन योग्य नहीं है। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम/नियमों की पालना नहीं की जा रही। डीटीओ डॉ. राठौड़ ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 53 (1) के तहत इन वाहनों की आरसी सस्पेंड कर दी। इन वाहनों के  मालिक अब इनका संचालन नहीं कर सकेंगे। हालांकि विभाग ने उन्हें 15 दिन में अपील का मौका दिया है। यह अपील क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
(आरटीओ) चित्तौडग़ढ़ कार्यालय में होगी। पंद्रह दिन में वाहन मालिक आरसी रिन्युअल करवा सकते हैं, इसके बाद आरसी निरस्त कर दी जाएगी।
इस सीरिज के वाहनों की आरसी सस्पेंड
आरजे 06-8 एम, आरजे 06- 9 एम व आरजे 06-एसए की सारी सीरिज, आरजे 06- 7 एम 6135 से 9999, आरजे 06- 10 एम 1 से 2380, आरजे 06 एसबी 1 से 6500, आरजे 06 ई 1910 से 1917, आरजे 06 ईए 1 से 192, आरजे 06 आईआर 940 से 1166, आरजे 06 आरए 1 से 1180, आरजे 06 सी 8038 से 9999, आरजे 06 सीए 1 से 1095, आरजे 06 यू 1 से 745, आरजे 06 यूए 1 से 477, आरजे 06 टी 219 से 542, आरजे 06 टीए 1 से 139, आरजे 06 पी 1927 से 2656, आरजे 06 पीए 1 से 459, आरजे 06 जी 4175 से 6056, आरजे 06 जीए 1 से 868, आरजे 06 एफ 1 से 29 व आरजे 06 एफए 1 से 22 तक। 

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