सुबह शाम नहीं उड़ा सकेंगे पतंग, गहलोत सरकार ने निकाल दिए पाबंदी के आदेश

 

जयपुर में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक एवं सांय 5 बजे से 7 बजे तक जयपुर जिले में की समस्त राजस्व सीमाओं में पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 31 जनवरी 2022 तक प्रातः 7 बजे तक प्रभावशील रहेगा। जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह ने पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध जारी करने के आदेश जारी कर दिए है। रहेगा। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिला कलेक्टर ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन जयपुर में अवकाश घोषित किया है। जिला कलक्टर के आदेश के अनुसार जयपुर जिले की समस्त राजस्व सीमाओं के लिये कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्लास्टिक से बने पक्के धागे या इसी प्रकार के अन्य चाईनीज सिंथेटिक पदार्थ से बने या विषैले पदार्थ जैसे लोहा पाउडर या काच पाउडर इत्यादि का निर्माण, परिवहन, भण्डारण, विक्रय एवं उपयोग पतंग उड़ाने के लिये नहीं करेगा।

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