डोडा-चूरा तस्कर को 5 साल की कैद, 50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

 भीलवाड़ा हलचल। विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) ने बुधवार को डोडा-चूरा तस्करी के मामले में मोटा का खेड़ा (करेड़ा) के लादूलाल पुत्र भैंरूलाल लुहार को 5 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। 
विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाशचंद्र चौधरी ने हलचल को बताया कि आबकारी वृत्त गंगापुर के तत्कालिन निरीक्षक पांचाराम मय जाब्ता के 17 जुलाई 2016 को सुबह 11.30 बजे भीलवाड़ा-राजसमंद सीमा पर नाकाबंदी के लिए पहुंचे। इस दौरान खुमानपुरा के नजदीक एक व्यक्ति सिर पर प्लास्टिक का कट्टा रखकर आता दिखाई दिया। यह व्यक्ति जाब्ते को देखकर पुन: उसी दिशा में घूमते हुये दौडऩे लगा, जिधर से वह आ रहा था। शंका के आधार पर आबकारी जाब्ते ने उक्त व्यक्ति को पकड़ा। इसी दौरान आबकारी वृत्त देवगढ़ के रविंद्रप्रताप भी वहां आ गये। उक्त व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने कट्टे में डोडा-चूरा होना और खुद को करेड़ा क्षेत्र के मोटा का खेड़ा निवासी लादूलाल पुत्र भैंरूलाल लुहार बताया। आबकारी टीम ने डोडा-चूरा का वजन करवाया, जो 15 किलो 150 ग्राम पाया गया था। इसके बाद आबकारी ने लादू को गिरफ्तार कर डोडा-चूरा बरामद किया। तफ्तीश के बाद लादूलाल के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 25 दस्तावेज पेश कर लादू पर लगे आरोप सिद्ध किये। सुनवाई पूरी होने पर आज लादू को सजा और जुर्माने से दंडित किया गया। 

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