सोना-चांदी होगा सस्ता, मोबाइल खरीदना होगा महंगा, जानें बजट में किसे-क्या मिला
-किस-पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा और किस पर घटा -इनकम टैक्स के सेक्शन 80EEA के तहत अब छूट को 31 मार्च, 2022 तक लिए गए कर्ज (लोन) पर लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने जीएसटी को भी आसान करने के उपाय किए हैं। -वित्त मंत्री ने टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के मुताबिक, 75 साल से अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। ऐसे लोगों को यह राहत मिलेगी, जिनकी कमाई का स्रोत सिर्फ पेंशन होगा। अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों ITR नहीं भरना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि जब दुनिया इतने बड़े संकट से गुजर रही है, तब सभी की नजरें भारत पर हैं. ऐसे में हमें अपने टैक्सपेयर्स को सभी सुविधाएं देनी चाहिए। -वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स असेसमेंट की अवधि को घटा कर छह साल से तीन साल किया जाता है। इसका मतलब है कि अब तीन साल से पुराने केस नहीं खोले जाएंगे। टैक्स सुधार की दिशा में यह बड़ा कदम है। |
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें