धार्मिक आयोजनों में शामिल होने वालों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा

 

भीलवाड़ा हलचल/ कोरोना मरीजों की संख्या पर लगातार लगती लगाम के बीच राजस्थान सरकार ने प्रदेश में धार्मिक आयोजनों,मेलों व त्योंहारों में शामिल होने वालों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य किया है। आरटी-पीसीआर टेस्ट से कोरोनावायरस का पता लगाया जा सकता है।

धार्मिक आयोजनोें व मेलों में शामिल होने वालों को पहले से जिला प्रशासन के समक्ष पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में गृह विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार ने आदेश जारी किए हैं। ये आदेश जिला कलेक्टरों व पुलिस अधीक्षकों के साथ ही चिकित्सा विभाग के अधिाकारियों को भेजे गए हैं।

उन्होंने कहा कि त्योहारों,मेलों व धार्मिक आयोजनों के दौरान कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एसओपी को एक निवारक उपाय के रूप में जारी किया गया है। सरकार प्रदेश में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कर के लोगों को यह बताएगी कि इन आयोजनों में शामिल होने से 72 घंटे पहले लोगों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट की रिपोर्ट दिखाने पर ही आयोजनों में प्रवेश करने दिया जाएगा।

लोगों को टेस्ट रिपोर्ट अपने मोबाइल फोन में अथवा हार्ड कॉपी में रखनी होगी। ऐसे आयोजनोें में कोरोना संक्रमण से बचाव का टीका लगवा चुके हैल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर्स को ही नियुक्त किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए भी इसी तरह से रिपोर्ट दिखाने पर अनुमति मिल सकेगी। तय नियमों के अनुसार मास्क नहीं पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

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