आईएएस अधिकारी के निलंबन की अवधि बढ़ाई गई

 


जयपुर । राजस्थान के बारां में कलेक्टर रहते हुए रिश्वत के मामले में पिछले साल, 23 दिसंबर  को गिरफ्तार हुए आईएएस अधिकारी इंद्रसिंह राव की मुश्किल कम नहीं हो रही है। राज्य सरकार ने राव के निलंबन की अवधि 120 और बढ़ा दी है। गिरफ्तारी के बाद से वे निलंबित चल रहे हैं। कार्मिक विभाग नेे गिरफ्तारी के बाद उन्हे निलंबित करने को लेकर इसी साल 4 जनवरी को आदेश जारी किए थे।

सरकार में निलंबन अवधि के 60 दिन में एक बार निलंबन बहाली के प्रकरण में रिव्यू करने का प्रावधान है। ऐसे में सोमवार को इस मसले को लेकर मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में राव के निलंबन की अवधि 120 बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

उल्लेखनीय है कि राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने पेट्रोल पंप को एनओसी देने के बदले 1.40 लाख की रिश्वत मांगे जाने के मामले में राव और उनके निजी सचिव महावीर प्रसाद नागर को पिछले साल 9 दिसंबर को पकड़ा था। पूछताछ और जांच में रिश्वत के कई मामले खुले। करीब 10 दिन तक चली पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी अधिकारिक रूप से 23 दिसंबर को दिखाई गई। राव अपनी 31 साल की नौकरी में 6 बार पदस्थापन आदेश की प्रतिक्षा में रहे हैं । एक बार उन्हे निलंबित भी किया गया था,बाद में वे बहाल हो गए थे ।

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