गृहविभाग ने जारी किए दिशा निर्देश, पढ़ें- कितनी छूट, कहां पाबंदी?

 

जयपुर। कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक-३ के लिए जारी गाइडलाइन्स के बाद शुक्रवार को राजस्थान सरकार ने भी प्रदेश के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह की ओर से आदेश में कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यू लगे इलाकों में किसी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान और ऐसे क्षेत्र में गतिविधियों पर पाबंदियों की जिम्मेदारी जिला प्राधिकारी को जिम्मा सौंपा गया है।


ये सुविधाएं अभी नहीं, पूर्ण प्रतिबंधित सेवाएं


- भारत सरकार के गृहमंत्रालय की ओर से अनुमति के अतिरिक्त अन्तरराट्रीय हवाई यात्राएं बंद रहेंगी।
- मैट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी।
- सभी स्कूल-कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर आदि ३१अगस्त तक बंद रहेंगे।
- सभी सीनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार (पहले से अनुमति प्राप्त होटल, रेस्टोरेंट और क्लब को छोड़कर), ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल और ऐसे ही अन्य स्थान पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे।
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, आकदमिक, सांस्कृतक, धार्मिक और अन्य सभाएं और बड़े सामूहिक आयोजनों पर पाबंदी होगी। 


अनलॉक-३ में इनके लिए मिली सर्शत छूट


- ग्रामीण इलाकों में छोटे पूजा स्थल यानी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों को सशर्त खोला जाना अनुमत।
- दुकानों में एक समय में २ से अधिक (छोटी दुकानों में) या ५ से अधिक (बड़ी दुकानों में) ग्राहकों की उपस्थिति पर प्रतिबंध। समूचित दूरी और मास्क की अनुपालना जरूरी।
- स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए जिला, उपखंड, नगरीय निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजनों को अनुमति। इसके लिए भी जारी गाइडलाइन्स की पालना जरूरी।
- ५ अगस्त से योग संस्थान और जिम खुल सकेंगे। इसके लिए भारत सरकार की ओर से एसओपी जारी की जाएगी।
- विवाह समारोह को उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व सूचना, सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने और अधिकतम मेहमानों की संख्या ५० से अधिक नहीं रखने की शर्त पर अनुमति।
- अंतिम संस्कार संबंधि कार्यक्रमों में २० से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं रहेगी।



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