305 किलो अफीम तस्करी के मामले में जोधपुर के तस्कर को 15 साल की कैद 


भीलवाड़ा हलचल। विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस) ने 305 किलो अफीम की तस्करी के 14 साल पुराने मामले में शुक्रवार को जोधपुर जिले के टापू कंवरजी की खेजड़ी निवासी जगराम विश्नौई को 15 साल की कैद और डेढ़ लाख रुपये जुर्मान से दंडित किया है। 
विशिष्ट लोक अभियोजक (नारकोटिक्स) जफर अहमद ने हलचल को बताया कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम के इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह को 22 अगस्त, 06 को मुखबिर से सूचना मिली कि दो तस्कर मध्यप्रदेश से अफीम लेकर सफेद रंग की स्कॉर्पियो में लाडपुरा, मांडलगढ़ के रास्ते भीलवाड़ा होते हुये जोधपुर जायेंगे।


 इस सूचना पर नारकोटिक्स टीम का गठन किया गया। टीम जोधपुर से मांडलगढ़ पहुंचे और तहसीलदार से सरकारी गवाह लिये। इसके बाद 23 अगस्त की रात नौ बजे इस टीम ने लाडपुरा-मांडलगढ़ मार्ग स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर नाकाबंदी शुरू की। रातभर नाकाबंदी चली। इसके बाद 24 अगस्त को सुबह सूचना के मुताबिक एक स्कॉर्पियो आती दिखाई दी। टीम ने स्कॉर्पियो को रुकवाने का प्रयास किया तो चालक रेलवे क्रॉसिंग तोड़ता हुआ स्कॉर्पियो को भगाने लगा। इस दौरान स्कॉर्पियो का अगला टायर बस्र्ट हो गया और स्कॉर्पियों अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। एनसीबी की टीम ने मौके पर पहुंच कर जांच की तो मुखबिर के बताये हुलिये के दो लोग स्कॉर्पियो में बैठे मिले। जांच करने पर स्कॉर्पियो में 305 किलो 100 ग्राम अफीम, एक बंदुक व रुपये भी मिले। टीम ने स्कॉर्पियों को अफीम सहित जब्त किया।


इस मामले में स्कॉर्पियो में मिले भांकरी, लोहावट, जोधपुर निवासी रणजीत सिंह पुत्र जोधाराम व टापू कंवरजी की खेजड़ी, जोधपुर निवासी जगराम पुत्र भगवान विश्नौई को गिरफ्तार किया था। इस मामले की सुनवाई के आखिरी स्टेज पर जगराम उच्च न्यायालय से जमानत करवाकर फरार हो गया था। इसे लेकर न्यायालय ने 18 अप्रैल 12 को इसके खिलाफ मफरुरी की कार्रवाई की थी। उधर,न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर रणजीत सिंह को 23 नवंबर 12 को  फैसला सुनाते हुये सजा व जुर्माने से दंडित कर दिया। 
वहीं 2018 में जगराम दुबारा पकड़ा गया।  आरोपित जगराम के खिलाफ न्यायालय ने सुनवाई करने के बाद आज शुक्रवार को उसे 15 साल की सजा और डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। 



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