उपखण्ड के चिन्हित क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा लागू

 

भीलवाडा / जिला मजिस्टेªट  शिवप्रसाद एम नकाते ने एक आदेश जारी कर जिले के विभिन्न उपखण्डों में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के पाये जाने से इसके फेलाव एवं  रोकथाम की की दृष्टि से संबंधित उपखण्ड क्षेत्रों के चिन्हित क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी कन्टेनमेंट एरिया घोषित कर सख्त निषेधाज्ञा लागू की है।          
          आदेश के अनुसार उपखण्ड क्षेत्रा भीलवाडा के उपनगर पुर में, उपखण्ड क्षेत्रा रायपुर के ग्राम देवरिया, सुरास, बोराणा, झडोल, रायपुर उपखण्ड मुख्यालय के चिन्हित क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी कन्टेनमेंट एरिया घोषित किया है।  इसी प्रकार उपखण्ड क्षेत्रा करेडा के ग्राम बड्डू, ग्राम थाणा, उपखण्ड क्षेत्रा जहाजपुर के वार्ड सं. 6, माण्डल उपखण्ड क्षेत्रा के ग्राम धुंवाला, माण्डल का वार्ड नं. 8 तथा माण्डलगढ की ग्राम पंचायत बरुन्दनी  के  चिन्हित क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी कन्टेनमेंट एरिया घोषित कर सख्त निषेधाज्ञा लागू की है।
              इस आदेश के उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270 एवं एपिडेमिक डिजिज आर्डिनेंस 2020 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कारवाई की जा सकेगी।                    



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