फसल बीमा स्वैच्छिक

 

चित्तौड़गढ़ /प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ 2020 हेतु बैंको से फसली ऋण लेने वाले कृषको के लिए फसल बीमा स्वैच्छिक किया गया है फसली ऋण लेने वाले कृषकों को 8 जुलाई, 2020 तक बैंकों द्वारा उपलब्ध करवायें गये निर्धारित प्रपत्र में लिखित में यह आवेदन करना होगा कि उसे खरीफ 2020 के लिए फसल बीमा से पृथक रखा जावें एवं फसल बीमा प्रीमियम नहीं काटी जावें। निर्धारित प्रपत्र बैंक शाखाओं में उपलब्ध है। यदि किसान यह लिखकर नहीं देगा तो संबंधित फसल का बीमा माना जाएगा और उसकी किश्त संबंधित बैंक द्वारा काट ली जाएगी।


कृषकों द्वारा फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई, 2020 निर्धारित की गई है। 



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