निषेधाज्ञा 31 जूलाई तक बढ़ाई

 चित्तौड़गढ़ हलचल। । कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जारी नवीन दिषा निर्देषों के तहत् जिले में दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। 


जिला मजिस्ट्रेट चेतन देवडा ने बताया कि 30 जून की मध्यरात्रि से 31 जुलाई तक लागू इस निषेधाज्ञा के तहत् रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गैर आवष्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा। परन्तु राज्य सरकार द्वारा अनुमत श्रेणियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जारी आदेष के अनुसार किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थल पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता अथवा संबंधित उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना 5 या 5 से अधिक व्यक्ति सामूहिक विचरण नहीं करेंगे। 


 


जिले के समस्त आम नागरिक अपने पारिवारिक समारोह/आयोजन जिनमें 5 से ज्यादा व्यक्तियों की उपस्थिति हो, स्थगित रखेंगें। विवाह संबंधित समारोह के लिए उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचना दी जाएगी। सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिष्चित की जाएगी और अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। अन्त्येष्टी/अन्तिम संस्कार में सामाजिक दूरी सुनिष्चित की जाएगी और 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। जिले में सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान आदि 31 जुलाई  तक बन्द रहेंगे। 


सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाऐं, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार (होटल, रेस्टोरेन्ट और क्लब जिनको पहले से ही खुला रहने की स्वीकृति प्रदान की है, के अलावा) ऑडिटोरियम, एसेम्बिली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे। स्वायत्तषासी निकायों/स्वयंसेवी संस्थाओं/सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठनां द्वारा नाटक मंचन, थियेटर एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जायेगा।


निषेधाज्ञा  के तहत् सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोंरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाऐं एवं बडे सामूहिक आयोजन निषिद्व रहेंगे। शहरी/नगरीग निकाय क्षेत्रों में सभी धार्मिक स्थल/पूजा स्थल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बडे स्थान जहां लॉकडाउन से पूर्व की अवधि में प्रतिदिन आने-जाने वालों की औसत संख्या 50 से अधिक थी, जनता के लिये बन्द रहेंगे।


 


सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन में चेहरे पर मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों में सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट-’’दो गज की दूरी’’) की पालना की जाएगी। सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्व है और जुर्माने से दण्डनीय होगा। सावर्जनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णतः निषिद्व है । कोई भी दुकानदार ऐसे व्यक्ति को जिसने मास्क नहीं पहना हो, कोई सामान नहीं बेचेगा। राज्य सरकार द्वारा अनुमत व्यापारिक प्रतिष्ठानों/संस्थानों/गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य प्रतिष्ठानों/ संस्थानों/गतिविधियों का संचालन नहीं होगा।जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित अधिकारियों को निषेधाज्ञा की पूर्णतया पालन करवाने के निर्देष दिए है। 


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