औद्योगिक इकाईयां कोविड-19 की गाईड लाईन की पालना सुनिश्चित् करें
चित्तौड़गढ़ /राजस्थान कोविड-19 महामारी के विरूद्व संघर्ष मे महत्वपूर्ण मोड़ पर आने के पश्चात पिछले एक माह में कोविड केस पुनः बढ़ने लग गए है। अतः सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानां को निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 गाईड लाईन की पालना सुनिश्चित की जावे। गाईड लाईन के अनुसार कार्यस्थल पर सभी कर्मचारीयो को अनिवार्य रूप से ‘‘नो मास्क नो एन्ट्री‘‘ की पालना सुनिश्चित की जावे। जहां तक सम्भव हो घर से कार्य करने की विधि की पालन की जावे। कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकां के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक मे उपयुक्त अन्तराल अदि के माध्यम से पर्याप्त सामाजिक दूरी (2 गज दूरी) बनाये रखे। पर्याप्त मात्रा में मास्क, सेनिटाइजर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावे। कारखाना में आने वाले बाहरी व्यक्तियों का रजिस्टर मे इन्द्राज करावे। प्रत्येक कार्मिक की तथा बाहर से आने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्कीनिंग की जावे एवं कार्यस्थल को प्रतिदिन सेनिटाईज किया जावें। कार्यस्थल पर निकटतम चिकित्सालय का नाम एवं दूरभाष नम्बर अंकित करावे। सभी नियोजनकर्ता अपने कर्मचारीयो को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिए उनके मोबाईल फोन पर आरोग्य सेतु एप को इन्स्टाल करने एवं उपयोग करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करे। यदि किसी इकाई द्वारा कोविड-19 गाईड लाईन की पालना नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी जिसके लिए कारखाना प्रबंधक स्वयं उत्तरदायी होगें। कोविड गाईड लाईन की पालना सुनिश्चित कराने हेतु जिला उद्योग केन्द्र एवं रीको के माध्यम से सघन अभियान चलाया जा रहा है। |
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