बीमा विभाग में पेपरलेस व्यवस्था से होगा प्रकरणों का निस्तारण

 

चि‍त्‍तौड़गढ़ (हलचल) । राज्य बीमा ऋण, प्रावधायी निधि स्थायी व अस्थायी आहरण तथा सेवानिवृति बाद प्रावधायी निधि स्वैच्छिक जमा योजना के खातों के आहरण संबंधी समस्त प्रकरणों का निस्तारण पेपरलेस एप्लीकेषन व्यवस्था के द्वारा किया जाएगा । इस संबंध  में वित विभाग द्वारा परिपत्र जारी  किया गया है । पेपरलेस व्यवस्था की समुचित सूचना बीमा विभाग की साईट पर उपलब्ध है । समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी पेपरलेस एप्लीकेषन पद्धति के अनुसार ही कार्मिकों के आवेदन अग्रेषित करें ।
        जिन कर्मचारियों की बीमा पाॅलिसी 1 अप्रैल 2021 को परिपक्व होने जा रही है । वे सभी कर्मचारी अपने क्लेम फार्म एसएसओ लाॅगिन से एसआईपीएफ पोर्टल पर आॅनलाईन भरकर अतिषीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित कराए  ताकि राज्य बीमा परिपक्वता राशि‍ उनके खातों में समय पर जमा कराई जा सके । ऐसे कर्मचारियों की राज्य बीमा कटौती माह दिसम्बर 2020 से इनके वेतन बिलों से बंद कर दी जाए । साथ ही एसआईपीएफ पोर्टल पर आॅनलाईन किए गए क्लेम फार्म की  हार्ड काॅपी मय बीमा रेकार्ड बुक,  राज्य बीमा पाॅलिसी, परिषिष्ट क, पदस्थापन विवरण, केंसिल्ड चैक या बैंक पासबुक की फोटोप्रति,जीए55ए, जीए81, प्रपत्र में नाम, पाॅलिसी नंबंर, स्वयं के हस्ताक्षर व आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर आदि की पूर्ति कर अतिषीघ्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ।

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