कांकरोली थाना क्षेत्र में अन्तर्गत धारा १४४ लागू

 

 राजसमन्द (राव दिलीप सिंह) उपखण्ड मजिस्ट्रेट राजसमन्द सुशील कुमार ने एक आदेश जारी कर राजसमन्द तहसील में कांकरोली थाना क्षेत्रा की नगर परिषद सीमा के अन्दर ६ व्यक्तियों के कोरोना संक्रमित मिलने से संबंधित क्षेत्रा में नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाए रखने की दृष्टि से भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ की धारा १४४ के अन्तर्गत जीरो मोबिलीटी क्षेत्रा (जन साधारण का सख्ती से आवागमन निषेध) घोषित किया है।


आदेश के अनुसार राजसमन्द तहसील में कांकरोली थाना क्षेत्रा की नगर परिषद सीमा के अन्दर ६ व्यक्तियों के कोरोना संक्रमित मिलने से कांकरोली थाना क्षेत्रा की नगर परिषद सीमा के अन्दर जीरो मोबिलिटी एरिया लांकिग एरिया जनसाधारण का सख्ती से आगमन और निर्गमन निषेध क्षेत्रा लागू किया है।           


आदेश के अनुसार संबंधित क्षेत्रा में समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर गमन नहीं करेंगे तथा चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर व्यवसायिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे साथ ही दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराणा, जनरल स्टोर, फल, सब्जी प्रतिष्ठान भी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। इन क्षेतर््ें में पूर्व में जारी समस्त प्रकार की स्वीकृतियां अथवा अनुमतियां निरस्त रहेगी व समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन बंद रहेगा।


उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए सरकारी अधिकारी व कार्मिक तथा उनके वाहन अधिकृत रहेंगे व अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस एवं प्रशासन के वाहन, चिकित्सकीय सेवाओं के वाहन, रसद विभाग द्वारा संचालित वाहन सहित अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित विशेष अनुमति पत्रा प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इन क्षेत्रों में पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित प्रवेश पोईन्ट पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी जो यह सुनिश्चित करेंगी कि बिना स्क्रिनिंग के कोई भी व्यक्ति अन्दर प्रवेश नहीं करेगा तथा बाहर निकलेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा उन्हें चिकित्सकीय लाभ के लिए निकटवर्ती चिकित्सा केन्द्र से प्राथमिक उपचार लिया जाएगा।


कफ्र्यू क्षेत्रा में समस्त धार्मिक स्थलों में आमजन, दर्शनार्थियों एवं श्रद्धालुओं के प्रवेश सहित रैली, सभा जुलूस आदि पर प्रतिबंध रहेगा। लेकिन धार्मिक स्थलों की साफ-सफाई आदि कार्य के लिए अधिकतम दो व्यक्तियों को अनुमति मिल सकेगी जिसकी सूचना पुलिस विभाग में देनी होगी। खाद्य, राशन सामग्री, दूध, सब्जी आदि की होम डिलिवरी तथा पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।



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