सूचना नहीं देने के लिए परिषद करेगी 4 लाख रुपए खर्च

 


चित्तौडग़ढ़ (हलचल)। समय पर सूचना नहीं देने एवं अनियमितताओं के जांच के संबंध में पार्षद छोटूसिंह शेखावत, शिव शर्मा, पूर्व पार्षद चेतन खत्री, महेन्द्रसिंह, रोहित जोशी, शंकरसिंह, हरकेशसिंह, रवि शर्मा आदि ने निदेशक स्वायत्त शासन विभाग एवं जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा।
सूचना के अधिकार के अन्तर्गत नगर परिषद चित्तौडग़ढ़ में 200 से अधिक आवेदन विचाराधीन चल रहे हैं। नगर परिषद द्वारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं जो कानून के विरुद्ध हैं। जिले में पुलिस, मेडिकल, राजस्व आदि में 30 दिन में सूचनाएं उपलब्ध करवा दी जाती है लेकिन परिषद द्वारा सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं। 7 सितंबर 2021 की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लिया गया है कि स्टाफ की कमी से सूचना नहीं दी जा रही है। इस हेतु पैरवी करने हेतु एडवोकेट रिशाल शर्मा को 10,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय एवं प्रति केश 1000 रुपए देने का प्रस्ताव लिया गया है। इस तरह से सूचना नही दिये जाने के लिए वकील को लगभग 4 लाख रुपए सालाना भुगतान किया जाएगा। अन्य विभागों में इस तरह वकील रखने का कोई प्रावधान नही हैं। एकल निविदाएं, पौधरोपण, उद्यान रख रखाव, भूमि शाखा, बरसाती नालों की सफाई आदि शाखाओं में बहुत सी अनियमितताएं हो रही हैं, जिससे संबंधित पत्रावलियों की नकलें पार्षदो एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा मांगी गई हैं लेकिन परिषद द्वारा सूचना नहीं दी जा रही है। समय पर सूचना दिए जाने के लिए आयुक्त को पाबंद किया करने व नगर परिषद मे हो रही अनियमितताओ की जांच कराने सहित परिषद द्वारा लिए गए प्रस्ताव रद्द कराने की मांग की गई है।

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