दी ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी देगी परिवादी को 2.42 लाख रुपए का हर्जाना


भीलवाड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष रमेशचंद मीना और सदस्य राजेंद्र जैन व विनती तापडिय़ा की बैंच ने ज्ञानचंद पाटनी के परिवाद पर सुनवाई करते हुए दी ओरियंटल इंश्योरेंस कंलि को परिवादी को दो लाख 41 हजार 954 रुपए देने के आदेश दिए हैं।
परिवाद के अनुसार ज्ञानचंद पाटनी ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंलि से परिवार का स्वास्थ्य बीमा कराया था। बीमा पॉलिसी की अवधि के दौरान 25 सितंबर 2014 को परिवादी ने मेडिहब हॉस्पिटल भीलवाड़ा व फोर्टिस एस्कोर्ट हॉस्पिटल जयपुर में 6 से 17 अक्टूबर 2014 को एंजियोग्राफी व उपचार करवाया। एंजियोग्राफी में उसके हार्ट में मल्टीपल ब्लॉकेज पाया गया। इस पर उसने हार्ट की बाइपास सर्जरी करवाई। परिवादी ने दावा किया कि बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार उसे इलाज के दौरान स्पॉट कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए थी। उसे पहली बीमा पॉलिसी में इसका कार्ड जारी किया गया था जबकि बाद की पॉलिसी के समय ऐसा कोई कार्ड कंपनी ने नहीं दिया। इससे वह पॉलिसी का लाभ नहीं ले सका। इसके बाद परिवादी ने जब उपचार के खर्चे का मेडिक्लैम पेश किया तो उसे खारिज कर दिया गया। इस पर पाटनी ने परिवाद दायर किया। इस पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष रमेशचंद मीना और सदस्य राजेंद्र जैन व विनती तापडिय़ा की बैंच ने दी ओरियंटल इंश्योरेंस कंलि को परिवादी को दो लाख 41 हजार 954 रुपए देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा परिवादी को मानसिक संताप के 25000 और परिवाद व्यय के 10000 रुपए देने के आदेश भी दिए हैं।


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