दर्शन करने मंदिर जाती किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपित को 20 साल की कठोर कैद

 

 भीलवाड़ा हलचल।  घर से दर्शन करने मंदिर जाती पन्द्रह साल की किशोरी को अगवा कर एक मकान में सात दिन बंधक बनाने व कई बार दुष्कर्म करने के आरोपित राज शर्मा को 20 साल की कठोर कैद और 48 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। फैसला, बुधवार को विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो 1)बन्नालाल जाट ने सुनाया। मामले में अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह और 31 दस्तावेज पेश कर राजू पर लगे आरोप सिद्ध किये। 
विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने हलचल को बताया कि एक नाबालिग ने अपने भाई के साथ 9 अगस्त 2020 को फूलियाकलां थाने पहुंच कर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस रिपोर्ट में पीडि़ता ने बताया कि शाम को वह अपने घर से दर्शन करने मंदिर जा रही थी। अचानक देवरिया निवासी राजू पुत्र गोविंद शर्मा किडनेपिंग की प्लानिंग के साथ आया और पीडि़ता को डरा-धमका कर बाइक पर बैठाकर गुलाबपुरा ले गया। जहां उसे एक कमरे में बंद कर दिया और गलत हरकतें की। मना करने पर डराया-धमकाया। आरोपित ने जान से मारने की धमकी भी दी और दुष्कर्म किया। आरोपित ने पीडि़ता को सात दिन बंधक बनाया। इस दौरान कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। मोबाइल से फोटो भी खींचे। नौ अगस्त को पीडि़ता को तलाश करता हुआ उसका भाई वहां तक पहुंच गया, जहां पीडि़ता को बंधक बना रखा था। पीडि़ता ने अपने भाई को देखा और उसे आवाज दी। इसके बाद पीडि़ता को उसका भाई वहां से निकाल कर ले गया। पीडि़ता ने आपबीती परिजनों को बताई। इसके बाद पीडि़ता, अपने भाई के साथ थाने पहुंची और उक्त रिपोर्ट दी। फूलिया पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने जांच करते हुये आरोपित राजू को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में सुनवाई के दौरान 15 दस्तावेज और 31 गवाह पेश कर राजू पर लगे आरोप सिद्ध किये। सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपित राजू को आज 20 साल की कठोर कैद और 48 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। 

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