लड़कियों की शादी की उम्र 21 करने पर खाप नेताओं का एतराज, कहा- महिलाओं के खिलाफ बढ़ेंगे अपराध
मुजफ्फरनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुरूप केंद्र सरकार ने लड़कियों के लिए शादी की वैध न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया है। दूल्हा-दुल्हन की न्यूनतम उम्र में समानता लाने के लिए तैयार प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस बीच खास पंचायत के कुछ नेताओं ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है। उनका दावा है कि इससे समाज पर बुरा असर पड़ेगा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोत्तरी होगी। |
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