चेक अनादरण के मामले में आरोपित को 6 माह का साधारण कारावास

 

 भीलवाड़ा हलचल। विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट प्रकरण 4 ने चेक अनादरण के मामले में न्यू हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर के प्रकाश पुत्र नाथुमल नंदवानी को 6 माह के साधारण कारावास से दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपित को आदेश दिये कि वह, 6 लाख 20 हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति परिवादी को अदा करे। 
प्रकरण के अनुसार, परिवादी सिंधुनगर निवासी सुमित टिक्यानी पुत्र अशोक टिक्यानी ने अधिवक्ता राजेश शर्मा के जरिये एक परिवाद 20 नवंबर 17 को न्यायालय में पेश किया। इस परिवाद में टिक्यानी ने बताया कि आरोपित ने व्यवसायिक कार्यों में रुपयों की आवश्यकता बताकर उससे 5 लाख रुपये उधार प्राप्त किये। इस राशि की अदायगी पेटे आरोपित ने 5 लाख रुपये का एक चेक यूको बैंक की नागौरी गार्डन शाखा का जारी किया। यह चेक परिवादी टिक्यानी ने भुगतान के लिए बैंक में पेश किया जो अनादरित हो गया। 
परिवादी ने 13 अक्टूबर 17 को अधिवक्ता के जरिये आरोपित को नोटिय प्रेषित किया, लेकिन आरोपित ने चेक की राशि परिवादी को अदा नहीं की। 
न्यायालय ने इस परिवाद पर सुनवाई करते हुये  न्यू हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर निवासी आरोपित प्रकाश पुत्र नाथुमल नंदवानी को 6 माह के साधारण कारावास से दंडित किया। साथ ही न्यायालय ने आरोपित को आदेश दिये कि वह, 6 लाख 20 हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति परिवादी टिक्यानी को अदा करे। 

टिप्पणियाँ

समाज की हलचल

घर की छत पर किस दिशा में लगाएं ध्वज, कैसा होना चाहिए इसका रंग, किन बातों का रखें ध्यान?

समुद्र शास्त्र: शंखिनी, पद्मिनी सहित इन 5 प्रकार की होती हैं स्त्रियां, जानिए इनमें से कौन होती है भाग्यशाली

सुवालका कलाल जाति को ओबीसी वर्ग में शामिल करने की मांग

मैत्री भाव जगत में सब जीवों से नित्य रहे- विद्यासागर महाराज

25 किलो काजू बादाम पिस्ते अंजीर  अखरोट  किशमिश से भगवान भोलेनाथ  का किया श्रृगार

महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक आरोपित गिरफ्तार

घर-घर में पूजी दियाड़ी, सहाड़ा के शक्तिपीठों पर विशेष पूजा अर्चना