डोडा-चूरा तस्करी के दो आरोपितों को दस-दस साल की कैद, एक-एक लाख रुपये लगाया जुर्माना

 

 भीलवाड़ा प्रेेमकुमार गढ़वाल। विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) ने डोडा-चूरा तस्करी के एक मामले में शुक्रवार को सकराम गुर्जर व राधाकिशन गुर्जर को दस-दस साल की सजा और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए न्यायालय में 14 गवाह और 88 दस्तावेज पेश किये। 
विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चौधरी ने हलचल को बताया कि तत्कालीन कोटड़ी थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह को 30 नवंबर 2017 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक बोलेरो वाहन, जिसमें दो व्यक्ति बैठे हैं, सवाईपुर से कोटड़ी की ओर आ रहा है। इसमें डोडा-चूरा हो सकता है। सूचना पर थाना प्रभारी सिंह मय जाब्ता कोटड़ी तालाब के पास सवाईपुर रोड पहुंचे और नाकाबंदी की। इस दौरान सवाईपुर की ओर से आई बोलेरो को पुलिस ने रोका। उसमें दो लोग सवार थे। पूछताछ में चालक ने खुद को नंदवाड़ा, मसूदा हाल ब्यावर निवासी सकराम पुत्र भारमल गुर्जर, जबकि उसके पास बैठे व्यक्ति ने मध्यप्रदेश के नीमच जिले के रावलीकूड़ी निवासी राधाकिशन पुत्र हरनाथ गुर्जर बताया। पुलिस ने बोलेरो की तलाशी ली तो प्लास्टिक कट्टों में 105 किलो 100 ग्राम डोडा-चूरा पाया गया। पुलिस ने बोलेरो सहित डोडा-चूरा जब्त कर चालक सकराम व उसके साथ राधाकिशन को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तफ्तीश के बाद न्यायालय में चार्जशीट पेश की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सकराम व राधाकिशन पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए 14 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाये, वहीं 88 दस्तावेज भी पेश किये। शुक्रवार को न्यायालय ने दोनों आरोपितों को दस-दस साल की सजा और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया। 

17-12-2021 03:57 pmभीलवाड़ा

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