डोडा-चूरा तस्करी के दो आरोपितों को दस-दस साल की कैद, एक-एक लाख रुपये लगाया जुर्माना
भीलवाड़ा प्रेेमकुमार गढ़वाल। विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) ने डोडा-चूरा तस्करी के एक मामले में शुक्रवार को सकराम गुर्जर व राधाकिशन गुर्जर को दस-दस साल की सजा और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए न्यायालय में 14 गवाह और 88 दस्तावेज पेश किये। | 17-12-2021 03:57 pm | भीलवाड़ा |
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