गांव के बजाय परिवार को रात में बायपास पर उतारा, अब आयोग ने रोडवेज को दिये 20 हजार 340 रुपये अदा करने के आदेश
भीलवाड़ा प्रेमकुमार गढ़वाल। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष हरिनारायण सारस्वत, सदस्या विनती तापडिय़ा व सदस्य राजेंद्र जैन ने रोडवेज बस में यात्रा कर रहे परिवार को गांव के बजाय तीन किलोमीटर दूर बायपास पर उतारने के मामले को लेकर पेश पोटलां निवासी दीपक पुत्र गोविंद शर्मा के परिवाद को स्वीकार करते हुये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड को यात्रा टिकिट की दस गुना राशि, मानसिक और शारीरिक कष्ट व परिवाद व्यय सहित कुल 20 हजार 340 रुपये अदा करने के आदेश दिये हैं। यह राशि रोडवेज द्वारा दो माह के अंदर परिवादी को अदा करेगा। | ![]() |
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