गांव के बजाय परिवार को रात में बायपास पर उतारा, अब आयोग ने रोडवेज को दिये 20 हजार 340 रुपये अदा करने के आदेश

 


 भीलवाड़ा प्रेमकुमार गढ़वाल। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष हरिनारायण सारस्वत, सदस्या विनती तापडिय़ा व सदस्य राजेंद्र जैन ने रोडवेज बस में यात्रा कर रहे परिवार को गांव के बजाय तीन किलोमीटर दूर बायपास पर उतारने के मामले को लेकर पेश पोटलां निवासी दीपक पुत्र गोविंद शर्मा के परिवाद को स्वीकार करते हुये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड को यात्रा टिकिट की दस गुना राशि, मानसिक और शारीरिक कष्ट व परिवाद व्यय सहित कुल 20 हजार 340 रुपये अदा करने के आदेश दिये हैं। यह राशि रोडवेज द्वारा दो माह के अंदर परिवादी को अदा करेगा। 
आयोग सूत्रों के अनुसार, दीपक शर्मा ने आयोग में एक परिवाद पेश किया कि 13 सितंबर को वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रिश्तेदारी में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने पोटलां से रायपुर गया था। रात साढ़े आठ बजे कार्यक्रम से लौटकर गंगापुर डिपो पर पहुंचा। जहां से वह अपने गांव पोटला लाने के लिए बस की इंतजार करने लगा। नौ बजे रोडवेज की सवाई माधोपुर वाली बस बस स्टैंड पर आई।  बस के परिचालक से पोटलां जाने के लिए पूछा तो उसने बस स्टैंड तक जाने की बात कहते हुये बस में बैठने के लिए कहा। परिवादी बस में बैठा और परिचालक से अपना, पत्नी और बच्चे का टिकिट लिया। बस, गांव में जाने के बजाय तीन किलोमीटर दूर बायपास पर रोक दी और परिवादी, पत्नी और बच्चे को नीचे उतार दिया। सामान बाहर फैंक दिया। अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद बस लेकर चला गया। परिवादी ने हेल्पलाइन पर फोन लगाया, लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया। जिससे परिचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवा पाया। साथ ही अंधेरे के कारण परिवादी बस के नंबर भी नहीं देख पाया।  आयोग ने परिवाद को स्वीकार करते हुये आदेश दिया कि रोडवेज, उस दिन की यात्रा टिकिट की दस गुना राशि के साथ ही मानसिक व शारीरिक कष्ट व परिवाद व्यय के कुल 20 हजार 340 रुपये परिवादी को अदा करे। आयोग के आदेश के अनुसार राशि दो माह में अदा करनी होगी।  

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