VIDEO अफीम डोडा-चूरा तस्कर को दस साल की कैद, एक लाख रुपये जुर्माना लगाया


 


भीलवाड़ा विजय गढ़वाल।

विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) बृजमाधुरी शर्मा ने गुरुवार को विट्ठलपुरा, बीगोद निवासी लादूलाल 45 पुत्र मगना जाट को दस साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन पक्ष ने लादू पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए न्यायालय में दस गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाकर  71 दस्तावेज पेश किये। 
विशिष्ट लोक अभियाजक कैलाशचंद्र चौधरी ने बीएचएन को बताया कि 20 सितंबर 2018 को बीगोद थाने के तत्कालिन थाना प्रभारी रामगोपाल गश्त के लिए जाब्ते के साथ निकले। सांड गांव के बाहर जोजवा रोड़ पहुंच कर नाकाबंदी की। इस दौरान एक बोलेरो जोजवा की ओर से आई। उसके चालक को रुक ने का इशारा किया तो चालक बोलेरो को भगाने लगा। पुलिस ने पीछा कर जीप को बोलेरो के आगे लगाई तो तस्कर ने बोलेरो से पुलिस जीप को टक्कर मार दी। पुलिस ने चालक को पकड़ा और नाम-पता पूछा तो उसने खुद को वि_लपुरा निवासी लादूलाल पुत्र मगना जाट बताया। गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें बारह कट्टों में 212 किलो 650 ग्राम डोडा चूरा मिला। पुलिस ने डोडा-चूरा सहित  वाहन को जब्त कर लादूलाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुनाया गया। आरोपित को न्यायाधीश ने दस साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है।  

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