रीट भर्ती: राजस्थान हाईकोर्ट ने 894 शिक्षकों की नियुक्ति पर लगाई रोक


जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट भर्ती 2018 के तहत शिक्षकों के खाली रहे 894 पदों पर नियुक्ति अग्रिम आदेश तक रोक दी है। कोर्ट ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए जारी सूची को आरक्षण नियमों के विपरीत माना है। अब इस मामले में सुनवाई 10 फरवरी को होगी।

प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 29 दिसंबर 20 को रीट भर्ती 2018 के तहत खाली पड़े 894 पदों पर नियुक्ति के लिए सूची जारी की। इस सूची में आरक्षण नियमों के उल्लंघन की शिकायत करते हुए 65 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

न्यायाधीश दिनेश मेहता ने शिक्षा विभाग को जवाब के लिए समय देते हुए प्रथम दृष्टया सूची में त्रुटि मानी है। साथ ही, 29 दिसंबर को जारी सूची के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुशील विश्नोई ने कहा कि वर्ष 2018-19 में तृतीय श्रेणी शिक्षक के करीब 19 हजार पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे।

रिक्त रह गए 894 पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने 29 दिसंबर 20 को एक सूची जारी की। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया, है कि इस सूची में आरक्षण के नियमों की पालना नहीं की गई है

टिप्पणियाँ

समाज की हलचल

पुलिस चौकी पर पथराव, बैरिक में दुबक कर खुद को बचाया पुलिस वालों ने, दो आरोपित शांतिभंग में गिरफ्तार, एक भागा

टोमेटो फ्री यूथ कैंपेन कार्य योजना के तहत निकाली रैली

एक और सूने मकान के चोरों ने चटकाये ताले, नकदी, गहने व बाइक ले उड़े, दहशत

अस्सी साल की महिला को बेटे बहू डायन कहकर कर रहे हैं प्रताडि़त, केस दर्ज

वैष्णव जिला सहसचिव मनोनीत

अग्रवाल के महामंत्री बनने के बाद पहली बार जहाजपुर आगमन पर होगा स्वागत

दामोदर अग्रवाल के प्रदेश महामंत्री बनने पर माली समाज ने किया स्वागत