अनरेगुलेटेड स्कीम में पैसा जमा करने वाली सोसायटियों के खिलाफ मुकदमें होंगे दर्ज

 


 जयपुर,  । रजिस्ट्रार सहकारिता   मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य में 43 मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के निरीक्षण के लिए कैलेण्डर जारी कर दिया गया है। सहकारी निरीक्षक 1 अगस्त से 31 अगस्त तक इन सोसायटियों का निरीक्षण कर 15 सितम्बर, 2021 तक विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

 

 अग्रवाल शुक्रवार को यहां सहकार भवन में मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के घोटालों व अनियमिताओं को रोकने के लिए गठित विजिलेंस अथोरिटी की आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों की शिकायतें होने पर विभाग की ओर से जांच की जाएगी और सख्त कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।

 

  रजिस्ट्रार ने कहा कि जो सोसायटिया अनरेगुलेटेड स्कीम के तहत पैसा जमा करती है तो ऎसी सोसायटियों के खिलाफ पुलिस एवं एसओजी में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय रजिस्ट्रार से 43 मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के संबंध में समितियों के पंजीयन, पत्रदि एवं उत्तरदायी व्यक्तियों कीप्रमाणितप्रति सहित अन्य सूचनाऎं प्राप्त होने पर इन सोसायटियों के विरूद्ध बेनिग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट-2019 के तहत डेजीगनेटेड कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

 

 अग्रवाल ने कहा कि जिस प्रकार ये सोसायटियों लोगों की गाढी कमाई की जमाऎं नही लौटा रही है, ऎसे में आमजन भी ऎसी क्रेडिट सोसायटियों की लोभ-लुभावनी स्कीमों व ऊंची ब्याज दर की लालच में ना आए। अपंजीकृत क्रेडिट सोसायटियों से किसी भी प्रकार की जमा एवं निकासी नही करे तथा निवेशक धोखाधड़ी का शिकार होने पर तत्काल राज सहकार पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराए।

 

बैठक में विशिष्ट शासन सचिव विधि  राजेन्द्र शर्मा, उप महानिरीक्षक, पुलिस (द्वितीय) एसओजी,   अमनदीप सिंह, विशेषाधिकारी सहकारिता   महेन्द्र सिंह राघव, अतिरिक्त रजिस्ट्रार बैंकिंग  संजय गर्ग सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। 

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