एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी को 10 हजार वर्ग मीटर से अधिक की भूमि पर भूमि कर में छूट
जयपुर, । राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2030 तक के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की 10 हजार वर्ग मीटर से अधिक की भूमि पर भूमि कर में छूट दी है।
इस सम्बध में वित्त (कर) विभाग की ओर से जारी आदेशानुसार यह छूट इस शर्त पर रहेगी कि छूट की राशि को कंपनी की शेयर पूंजी में राज्य सरकार द्वारा किये गये अंशदान से समायोजित किया जा सके।
|
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें