नाबालिग से रेप और ब्लैकमेल करने का मामला- 2 आरोपितों को 20-20 साल और 1 को 7 साल की कैद
भीलवाड़ा प्रेमकुमार गढ़वाल। विशिष्ठ न्यायाधीश (पोक्सो एक) देवेंद्रसिंह नागर ने गुजरात से अपनी रिश्तेदारी में आई 14 साल की नाबालिग से रेप और ब्लैकमेल करने के मामले में तीन युवकों को सजा और जुर्माने से दंडित किया गया। तीनों आरोपित आपस में दोस्त हैं। घटना को लेकर दो साल पहले कारोई थाने में मामला दर्ज किया गया था। किसको कितनी मिली सजा महिलाओं और बालिकाओं की अस्मत की सुरक्षा पर गंभीर संकट यह थी घटना | ![]() |
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें