नाबालिग से रेप और ब्लैकमेल करने का मामला- 2 आरोपितों को 20-20 साल और 1 को 7 साल की कैद


 


 


 

  भीलवाड़ा प्रेमकुमार गढ़वाल। विशिष्ठ न्यायाधीश (पोक्सो एक) देवेंद्रसिंह नागर ने गुजरात से अपनी रिश्तेदारी में  आई 14 साल की नाबालिग से रेप और ब्लैकमेल करने के मामले में तीन युवकों को सजा और जुर्माने से दंडित किया गया। तीनों आरोपित आपस में दोस्त हैं। घटना को लेकर दो साल पहले कारोई थाने में मामला दर्ज किया गया था। 

किसको कितनी मिली सजा
परिवादी के अधिवक्ता नारायणलाल चौधरी ने बताया कि न्यायालय ने गाडरमाला निवासी आरोपित अतुल 27 पुत्र कृष्णमुरारी व्यास को सात साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना, रणजीत उर्फ रेणया 20 पुत्र शंकरलाल खटीक को 20 साल की सजा, 30 हजार रुपये जुर्माना, जबकि तन्नु उर्फ ताहिर पुत्र जाकिर हुसैन मीर मेहरासी को 20 साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।  न्यायालय ने यह आदेश शुक्रवार को सुनाया। 

महिलाओं और बालिकाओं की अस्मत की सुरक्षा पर गंभीर संकट
न्यायालय ने अपने इस दंडादेश में टिप्प्णी की कि समाज में ब्लात्कार संबंधि अपराधों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। जिससे आज भारतीय समाज में महिलाओं और बालिकाओं की अस्मत की सुरक्षा पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। इस स्थिति में पीडि़ता के साथ ब्लात्संग का अपराध एक गंभीर अपराध है तथा इससे समाज की अंत:चेतना व सामाजिक शांति प्रतिकूलत: प्रभावित होती है। अभियुक्तगण का कृत्य समाज के विरुद्ध अत्यंत गंभीर अपराध की कोटि में आता है। दंड समुचित होना चाहिये। अपराधियों को समुचित सजा का अभाव अन्याय और अपराधियों को प्रोत्साहित करेगा। 

यह थी घटना 
चौदह वर्षीय एक बालिका ने 12 अगस्त 2020 को कोरोई थाने में रिपोर्ट दी कि 26 जुन 2020 को वह रिश्तेदार के यहां आई थी।  जहां उसे चौदह दिन के लिए मकान में बने कमरे में होम क्वारेंटीन कर दिया । जहां वह एक्सरसाइज करने के लिए छत पर जाती थी।  आरोपित अतुल व्यास ने उसके एक्सरसाइज करते हुये के फोटो खींच लिये। गंदे इशारे करने लगा। डांटने पर उसने  अश्लील फोटो उसके पास होने व वायरल करने की धमकी दी।  उसने बालिका पर दोस्ती करने के लिए दबाव बनाया। इसके बाद पीडि़ता के फोटो आरोपित ने अपने दोस्त  ताहिर उर्फ  तनु मीर और  रणजीत खटीक को दे दिये ।  तीनों आरोपित, पीडि़ता को ब्लैकमेल  और रेप की कोशिश करने लगे।  09 जुलाई से 23 जुलाई 2020 तक 4 बार तनु ने नाबालिग से रेप किया। पीडि़ता से पांच हजार रूपये मांगे, नहीं देने पर अथवा किसी को बताने पर सारे फोटो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देने लगा। इस पर पीडि़ता ने  रिश्तेदार के घर से  5000 रूपये चोरी कर तनु को  दिये। फिर रणजीत खटीक ने  24 जुलाई को रात करीब 12 बजे पीडि़ता को  घर से बाहर बुला  अन्धेरी गली में ले जाकर रेप किया।  जान से मारने की धमकी दी।  तनु व रणजीत उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। जेवरात चोरी करने का दबाव बना रहे थे। इससे परेशान होकर पीडि़ता ने रिश्तेदारों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने  धारा 3/4.11 (4) (5) / 12 पोक्सो एक्ट 354 डी 376 376 (2) (एन) 384 भादस में केस दर्ज किया था, जिसका अनुसंधान तत्कालीन थाना प्रभारी प्रेमसिंह ने किया था। 

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