थार जीप में डोडा-चूरा तस्करी करते चूरु के दो तस्करों को 5-5 साल कैद
भीलवाड़ा बीएचएन। प्रदेश के चूरु जिले के रतनगढ़ वार्ड 13 भरतियों की ढाणी निवासी राजकुमार पुत्र चुन्नीलाल व पन्नेसिंह की ढाणी, रतनगढ़ निवासी रविंद्र पुत्र शीशराम जाट को डोडा-चूरा तस्करी के मामले में 5-5 साल की सजा और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। फैसला, सोमवार को एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने सुनाया। अभियोजन पक्ष ने दोनों तस्करों पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए 79 दस्तावेज और 9 गवाह कोर्ट में पेश किये। | ![]() |
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