थार जीप में डोडा-चूरा तस्करी करते चूरु के दो तस्करों को 5-5 साल कैद

 

 भीलवाड़ा बीएचएन। प्रदेश के चूरु जिले के रतनगढ़ वार्ड 13 भरतियों की ढाणी निवासी राजकुमार पुत्र चुन्नीलाल व पन्नेसिंह की ढाणी, रतनगढ़ निवासी रविंद्र पुत्र शीशराम जाट को डोडा-चूरा तस्करी के मामले में 5-5 साल की सजा और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। फैसला, सोमवार को एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने सुनाया। अभियोजन पक्ष ने दोनों तस्करों पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए 79 दस्तावेज और 9 गवाह कोर्ट में पेश किये।
विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाशचंद्र चौधरी ने बीएचएन को बताया कि तत्कालीन बीगोद थाना प्रभारी महावीरप्रसाद मीणा 13 मई 2017 को थाने से गश्त के लिए जाब्ते के साथ रवाना होकर जीवा का खेड़ा पहुंचे। इस दौरान एक थार जीप तेज गति से बड़लियास की ओर से आई। पुलिस को देखकर थार जीप को चालक चांदगढ़ की ओर ले गया। थाना प्रभारी ने पीछा करते हुये इसकी सूचना कोटड़ी व सदर थाना प्रभारियों को भी दी। भागता हुआ थार जीप का चालक डोडा-चूरा बिखेरता जा रहा था। थार जीप को बीगोद थाना प्रभारी ने आकोला में रुकवा लिया। जीप से एक व्यक्ति उतरकर भागने लगा। उसे पुलिस ने पकड़ा। जीप में कुल दो लोग सवार थे। पुलिस पूछताछ में चालक ने खुद को राजकुमार, जबकि उसके साथी ने रविंद्र जाट बताया। थार जीप की तलाशी में कुल 29 किलो 500 ग्राम डोडा-चूरा मिला। पुलिस ने डोडा-चूरा सहित थार को जब्त कर चालक सहित दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के बाद दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। सुनवाई पूरी होने पर एनडीपीएस कोर्ट ने सोमवार को दोनेां तस्करों को 5-5 साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। 

 
 

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