आदेश- बीमा कंपनी अदा करेंगी कैंसर पीडि़त के इलाज पर खर्च राशि सहित 92 हजार रुपये

 


 भीलवाड़ा बीएचएन। कैंसर पीडि़त जेठानंद सिंधी के इलाज में खर्च राशि के साथ ही परिवाद व्यय और मानसिक संताप की कुल राशि 92 हजार 534 रुपये का भुगतान हेरिटेज हेल्थ टीआरपी लि. जयपुर सैकंड फ्लोर, महेश एम्पायर बिल्डिंग एमआईरोड जयपुर के प्रबंधक व हेरिटेज हेल्थ टीपीए प्रा.लि.  निको हाउस, द्वितीय हाई स्ट्रीट कोलकाता 2 माह में परिवादी को अदा करेंगे। यह आदेश जिला उपभोक्ता  विवाद प्रतितोष आयोग, भीलवाड़ा के अध्यक्ष हरिनारायण सारस्वत, सदस्या विनती तापडिय़ा व सदस्य राजेंद्र जैन ने परिवादी जेठानंद सिंधी के परिवाद पर दिया। 

आयोग सूत्रों के अनुसार, एफ सेक्टर हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर निवासी जेठानंद पुत्र भोजराज सिंधी ने प्रबंधक हेरिटेल हेल्थ टीआरपी लिमिटेड जयपुर व प्रबंधक हेरिटेज हेल्थ टीपीए, प्रा.लि. कोलकाता और प्रबंधक मस.प्र.आ.ओ.बी. 4 भारतीय स्टेट बैंक मैन ब्रांच बसंत विहार के खिलाफ पेश किया। परिवाद के अनुसार,  परिवादी एसबीबीजे बैंक में कार्यरत रहा ।  वह गंभीर बीमारी कैंसर से पीडि़त हो गया । एसबीबीजे की भविष्य निधि योजना के तहत परिवादी का बीमा हेरीटेज हेल्थ टी.पी.ए. प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया । परिवादी ने अपने जीवन की सारी सेवा एसबीबीजे को दी और सम्मानजनक रिटायर्ड हुआ।  
परिवादी 2016 में कैंसर रोग से पीडि़त हो गया जो इलाज के लिए केशव हॉस्पिटल में भर्ती हुआ । उसका ऑपरेशन किया गया । उसके बाद डॉक्टर की सलाह पर   जयपुर जाकर महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में 6 कीमोथेरेपी करवाई।  परिवादी ने 1 जून 2016 से 12-09-2016 तक 6 केमोथेरेपी करवाई और उसके असल बिल परिवादी ने पेश किए।  ये कुल 5 बिल थे । इनमें से दो बिलों का भुगतान कर दिया गया । लेकिन 3 बिलों का भुगतान नहीं किया गया।  उन बिलों की राशि 82543 परिवादी को विपक्षी ने आज तक अदा नहीं की । राशि के लिए परिवादी ने कई बार विपक्षी गण को पत्राचार एवं मोबाइल से सूचना दी, परंतु विपक्षी ने उसे उक्त राशि नहीं दी ।   
आयोग ने परिवादी का यह परिवाद हेरिटेज हेल्थ टीआरपी लि. जयपुर सैकंड फ्लोर, महेश एम्पायर बिल्डिंग एमआईरोड जयपुर के प्रबंधक व हेरिटेज हेल्थ टीपीए प्रा.लि.  निको हाउस, द्वितीय हाई स्ट्रीट कोलकाता के विरुद्ध स्वीकार करते हुये आदेश दिया कि परिवादी के कैंसर इलाल के लिए खर्च की गई  82हजार 543 की राशि के साथ ही परिवाद व्यय के रूप में 5000 एवं  मानसिक संताप की पूर्ति के लिए 5000 रुपये भी विपक्षी,  परिवादी को 2 माह में अदा करें। आयोग के आदेश के अनुसार, दोनों विपक्षी कुल 92,534 की राशि 2 माह के भीतर परिवादी को अदा करेंगे।  

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