निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील खारिज, सजा व जुर्माना रखा यथावत

 


 भीलवाड़ा बीएचएन। लापरवाही पूर्वक टेंपो चलाकर एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के मामले में निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ लगाई गई अपील को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (3) अमित सहलोत ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने आरोपित भगवत सिंह दरोगा को निचली अदालत की ओर से सुनाई गई दो साल की सजा और 2 हजार रुपये के जुर्माने को भी यथावत रखने के आदेश पारित किये हैं।
 
अपरलोक अभियोजक गोपाललाल गाडरी ने बीएचएन को बताया कि वर्ष 2012 में कालियास निवासी भगवत सिंह पुत्र गणेश दरोगा पर लापरवाही पूर्वक टेंपो चलाकर राजाराम पुत्र गणपत की मृत्युकारित करने के आरोप लगे थे। इसे लेकर मांडल थाना पुलिस ने कार्रवाई कर चार्जशीट  ग्राम न्यायालय में मांडल में पेश की थी। इस मामले में न्यायाधिकारी शैलेंद्र चौधरी ने 29 जनवरी 2020 को फैसला सुनाते हुये आरोपित भगवत सिंह को दो वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया था। इस फैसले के खिलाफ भगवत सिंह की ओर से की गई अपील पर  एडीजे 3 कोर्ट ने निचली अदालत की ओर से भगतव सिंह को सुनाया गया फैसला यथावत रखते हुये अपील को खारिज कर दिया। 

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