निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील खारिज, सजा व जुर्माना रखा यथावत
भीलवाड़ा बीएचएन। लापरवाही पूर्वक टेंपो चलाकर एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के मामले में निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ लगाई गई अपील को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (3) अमित सहलोत ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने आरोपित भगवत सिंह दरोगा को निचली अदालत की ओर से सुनाई गई दो साल की सजा और 2 हजार रुपये के जुर्माने को भी यथावत रखने के आदेश पारित किये हैं। | ![]() |
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