मजिस्ट्रेट ने पुलिस से कहा,गवाह को स्वर्गलोक से पाताललोक तक तलाश करो

 


बूंदी जिले के केशवरायपाटन में तैनात सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल भगवान सिंह को तलाश करने को लेकर  थाना अधिकारी को दिया गया आदेश चर्चा में है। मजिस्ट्रेट विकास नेहरा ने थाना अधिकारी सुरेश गुर्जर को आदेश दिया कि भगवान सिंह को स्वर्गलोक से पाताललोक तक तलाश कर न्यायालय में पेश किया जाए।दरअसल, एक मामले की गवाही में भगवान सिंह की तलाश है। कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद वह न्यायालय में गवाही के लिए पेश नहीं हुआ । 20 जून को मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया आदेश इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पत्रावली है पांच साल से ज्यादा पुरानी

 

जानकारी के अनुसार भगवान सिंह पहले केशवरायपाटन पुलिस थाने में तैनात था । लेकिन करीब सात महीने पहले उसका तबादला कोटा रेंज में हो गया । पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष यह जानकारी नहीं दे पा रही कि भगवान सिंह का तबादला कहां हुआ है और वर्तमान में वह किस पुलिस थाने में कार्यरत है। आदेश में मजिस्ट्रेट ने लिखा कि गवाह भगवान सिंह एक पत्रावली का अनुसंधानकर्ता थे । पत्रावली में गवाह भगवान सिंह अंतिम साक्षी के रूप में अभियोजन की ओर से शेष है। लगातार तलब किए जाने पर भी भगवान सिंह के उपस्थित नहीं होने से साक्ष्य अभियोजन लेखबंद नहीं हो सके हैं। बता दें कि पत्रावली पांच साल से ज्यादा पुरानी भी हैं। मजिस्ट्रेट ने गवाह साक्ष्य के लिए पांच जुलाई की तारीख तय की है। मजिस्ट्रेट ने आदेश में लिखा कि भगवान सिंह पुत्र समुद्र सिंह को स्वर्गलोक से पाताललोक तक तलाश कर गवाही की तामील सुनिश्चित कारवाई जाए । भगवान सिंह के वांछित सम्मन,जमानती वारंट और गिरफ्तारी वारंट पूर्व में प्रेषित किए जा चुके हैं। उधर सूत्रों के अनुसार पुलिस जानबूझकर भगवान सिंह को नोटिस तामिल नहीं करवा रही है।

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