शहर को जोडऩे वाली गांवों की सड़कें बदहाल, जिम्मेदार अधिकारियों को अदालत में उपस्थिति के नोटिस

 


 भीलवाड़ा बीएचएन।  भीलवाड़ा सिटी से ग्राम पंचायत हलेड़, दांथल, जित्याखेड़ी, बतखों का खेड़ा, हासियास, सोलंकियों का खेड़ा, महेशपुरा, गेन्दलिया, ब्राहणों की जित्या तक के गांवों में आने जाने के रास्ते गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। सड़क की हालत इतनी खराब है कि उस पर चलना व वाहन चलाना न केवल मुश्किल हो रहा है , बल्कि खतरे से भी खाली नहीं है। इस समस्या को लेकर   जनहित वाद मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, जिला कलेक्टर ,  अधीक्षण अभियंता पीडब्लूडी व् जिला परिषद् के खिलाफ  स्थाई लोक अदालत में पेश किया गया है। इस वाद में  गांवों की इन सड़कों की इस हालात के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ  कानूनी कार्यवाही व तुरन्त सड़क निर्माण करवाने की गुहार की गई है। 

यह वाद एडवोकेट आजाद शर्मा ने  नि:शुल्क पैरवी कर अदालत में पेश किया। इस वाद में बताया गया है कि भीलवाड़ा शहर के गांव हलेड़, दांथल, बतकों का खेड़ा, हासियास, गेन्दलिया, महेशपुरा, ब्राहम्णों की जित्या, में जो रोड़ बना हुआ है, जो गांवों को शहर से जोड़ता है । उसमें गड्डे पड़ेे हुए है । जिन्हें दुरूस्त कराया जावें ।  रोड़ लाईटों की व्यवस्था करायी जावे ।  आवागमन व जन संकट की समस्या से निजात दिलाने तथा रोड़ के बारे में क्या नियम संधारित किए गये है, उसके लिए जिम्मेदारी तय करा कर राजकीय राशि का दुरूपयोग होने से बचाया जावे । आमजन को आने जाने में परेशानी होती है , ऐसे रोड़  का तुरन्त  निर्माण सही मानकों पर किया जावें।   जनहित वाद में  जिम्मेदार व लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ  ठोस कानूनी कार्यवाही करने का आदेश प्रदान करावें साथ ही विपक्षीगण द्वारा जब तक नये पक्के रोड़ का निर्माण नही करवाया जाता है, तब तक न्यायालय  द्वारा अंतरिम आदेश प्रदान कर महानरेगा से उक्त रोड़ पर मिट्टी डालकर समतल करवाया जावे, ताकि आवागमन बाधित नहीं हो सके ।   विपक्षीगण की लापरवाही के कारण आमजन व परिवादी को हुई मानसिक प्रताडऩा व आर्थिक क्षति के रूप में 500000 रुपये बतौर जुर्माना अधिरोपित कर क्षतिपूर्ति विपक्षीगण से दिलवाई जावे। स्थाई लोक अदालत  लोक अदालत के सदस्य गोवर्धन सिंह कावडिय़ा व डॉ. सुमन त्रिवेदी ने जनहित वाद दर्ज कर  मुख्य सचिव राजस्थान सरकार,  जिला कलेक्टर  ,  अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, व सीईओ् जिला परिषद्   को  20 जून 2022 को न्यायालय ने तलब किये जाने का आदेश जारी कर नोटिस जारी किये। 
  

टिप्पणियाँ

समाज की हलचल

घर की छत पर किस दिशा में लगाएं ध्वज, कैसा होना चाहिए इसका रंग, किन बातों का रखें ध्यान?

समुद्र शास्त्र: शंखिनी, पद्मिनी सहित इन 5 प्रकार की होती हैं स्त्रियां, जानिए इनमें से कौन होती है भाग्यशाली

सुवालका कलाल जाति को ओबीसी वर्ग में शामिल करने की मांग

25 किलो काजू बादाम पिस्ते अंजीर  अखरोट  किशमिश से भगवान भोलेनाथ  का किया श्रृगार

मैत्री भाव जगत में सब जीवों से नित्य रहे- विद्यासागर महाराज

देवगढ़ से करेड़ा लांबिया स्टेशन व फुलिया कला केकड़ी मार्ग को स्टेट हाईवे में परिवर्तन करने की मांग

महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक आरोपित गिरफ्तार