जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी

  भीलवाड़ा हलचल।  जिले के उपखंड क्षेत्रा भीलवाड़ा, हमीरगढ़ एवं जहाजपुर में निवासरत व्यक्तियों को नोबेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के कारण उनके आसपास के क्षेत्रा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाए रखने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी की गई है।
          जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र भट्ट ने आदेश जारी कर जिले के उपखंड भीलवाड़ा के ग्राम भोपालगढ़ (गाडरमाला) में कोरोना संक्रमित व्यक्ति श्रीमती मधु देवी के मकान को केंद्र बिंदु मानते हुए उत्तर दिशा में ग्राम पंचायत भोपालगढ़ तक, दक्षिण दिशा में पथवारी सर्कल तक, पूर्व दिशा में बावड़ी जाने के रास्ते तक तथा पश्चिमी दिशा में नौगांवा जाने की सड़क तक की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा को, हमीरगढ़ उपखंड की ग्राम पंचायत मंगरोप के राजस्व ग्राम मंगरोप में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के मकान हरिजन मोहल्ला को केंद्र बिंदु मानते हुए पूर्व दिशा में पटवार भवन तक, पश्चिमी दिशा में गाडरी मोहल्ले तक, उत्तर दिशा में हरिजन मोहल्ले तक एवं दक्षिण दिशा में तकिया (मुस्लिम दरगाह) तक की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा को तथा जहाजपुर उपखंड के ग्राम धुवाला के वार्ड नंबर 3 में निवासरत कोरोना संक्रमित व्यक्ति के मकान को केंद्र बिंदु मानते हुए दक्षिण दिशा में मोहन पिता माधु रेगर के मकान से उत्तर दिशा में भादूराम के बाड़े तक की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा को जीरो मोबिलिटी एवं काँटेन्मेंट क्षेत्रा घोषित किया है।
                 यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं द एपीडेमिक डिजीज अमेंडमेंट आॅर्डिनेंस 2020, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए है जो अग्रिम आदेश तक लागू रहेंगे।


          इसी तरह जिला मजिस्ट्रेट ने एक अन्य आदेश जारी कर भीलवाड़ा शहर के रामनगर क्षेत्रा में निवासरत कोरोना संक्रमित व्यक्ति शबाना पत्नी शरीफ कुरैशी के मकान को केंद्र बिंदु मानते हुए उत्तर दिशा में राजू जैन के वेस्टेज के गोदाम तक, दक्षिण दिशा में एग्रीकल्चर काॅलेज तक, पूर्व दिशा में बीएसएल रोड रामनगर तक तथा पश्चिमी दिशा में हनुमान जी के मंदिर तक की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा को जीरो मोबिलिटी एवं कंटेनमेंट क्षेत्रा (लाॅकिंग एरिया-जनसाधारण का सख्ती से से आगमन-निर्गमन निषेध) घोषित कर निषेधाज्ञा लागू की गई है।


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