लोक डाउन के दौरान विवाह अनुमति हेतु उपखंड मजिस्ट्रेट अधिकृत

  भीलवाड़ा हलचल। नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के कारण लागू निषेधाज्ञा के दौरान भीलवाड़ा निवासियों द्वारा अपने पुत्रा, पुत्राी, रिश्तेदार के मुहूर्त अनुसार विवाह नियत होना अवगत कराकर विवाह की अनुमति चाही जा रही है।
           जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने लोगों की सुविधा एवं विवाह आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण के मद्देनजर,  लागू निषेधाज्ञा के दौरान विवाह अनुमति आवेदन पत्रों के यथोचित निस्तारण तथा अपने क्षेत्रा में अनुमति जारी करने हेतु उपखंड मजिस्ट्रेटो को अधिकृत किया है।
          जिला कलेक्टर ने बताया कि अनुमति जारी करने से पूर्व उपखंड मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि कोविड-19 वायरस के संक्रमण के नियंत्राण, रोकथाम के संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों, दिशा-निर्देशों, मेडिकल प्रोटोकाल का उल्लंघन नहीं हो।
       उन्होंने बताया कि सुविधा के लिए जिला कार्यालय स्तर पर विवाह अनुमति के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया, संबंधित प्रारूप एवं आदेश से सभी उपखंड अधिकारियों को अवगत कराया गया है।
         उपखंड अधिकारी विवाह अनुमति से पूर्व संबंधित व्यक्ति से बंधपत्रा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे, जिसमें 23 बिंदुओं पर सहमति आवेदक को जतानी होगी। आवेदन के समय विवाह में शामिल होने वाले अधिकतम पांच व्यक्तियों की सूची, उपयोग में लिए जाने वाले वाहन, तथा वर एवं वधू के जन्म तिथि का स्वयं प्रमाणित प्रमाण पत्रा, माता-पिता संरक्षक की ओर से शपथ पत्रा, फोटोयुक्त पहचान पत्रा की छाया प्रति, वाहन के रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति तथा कोविड-19 परीक्षण नेगेटिव रिपोर्ट (जिले से बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए) प्रस्तुत करना होगी।                                                             ---000---


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