कृषि प्रसंस्करण की इकाईयों के पूंजी निवेश में 50 फीसदी तक का अनुदान

भीलवाड़ा हलचल / राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्हसान नीति के अंतर्गत कृषि प्रसंस्करण की इकाई के पूंजी निवेष में 25 से लेकर 50 प्रतिशत तक के अनुदान का प्रावधान किया है।
          कृषिउपज मण्डी समिति भीलवाडा के नियुक्त प्रशासक एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री राकेश कुमार ने कृषि योजनाओं की समीक्षा कर कृषकों को उक्त योजना से लाभान्वित करने के लिये मण्डी सचिव को आवश्यक निर्देश भी दिये हैं।
          प्रशासक राकेश कुमार ने बताया कि कृषक उत्पादक संगठन, कृषक उत्पादन कंपनी द्वारा पूंजी निवेशकर अनुदान का प्रावधान किया गया है जिसमें फल और सब्जियों का प्रसंस्करण, मसालों का प्रसंस्करण, अनाज, अन्य उपभोक्ता खाद्य उत्पाद तिलहन, चांवल और आटा पिसाई, दाल प्रसंस्करण, हर्बल जडीबूंटी, औषधीय, फूल और सुगंधित उत्पाद, लघु वन उपज प्रसंस्करण शहद, दूध, मांस (गौमांस के अलावा), कुक्कट एवं मत्स्य प्रसंस्करण, पशु आहार, मुर्गीदाना, मछली दाना, अखाद्य कृषि उत्पाद एवं अन्य कृषि एवं उद्यानिकी उत्पाद सहित कृषि अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाईयां आदि शामिल है।
            उक्त योजना का लाभ लेने के लिये कोई भी काश्तकार, व्यापारी, व्यवसायी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की वेबसाई एवं फोन नंबर 0141-2227914 एवं कृषि उपज मण्डी समिति के भीलवाडा कार्यालय से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


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