शहर के चिन्हित क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा लागू

 

 भीलवाड़ा हलचल।  उपखण्ड मजिस्टेªट भीलवाडा रिया केजरीवाल (आई.ए.एस.) ने एक आदेश जारी कर भीलवाडा शहर के विभिन्न चिन्हिीत क्षेत्रों में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के पाये जाने से इसकी रोकथाम को लेकर चिन्हित क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी कन्टेनमेंट एरिया घोषित कर सख्त निषेधाज्ञा लागू की है।
       आदेश के अनुसार भीलवाडा शहर के थाना सर्किल प्रतापनगर, कोतवाली, भीमगंज, पुर के  चिन्हित क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा लागू की है। उक्त प्रतिबंधित क्षेत्रों में दैनिक आवश्यक वस्तजुओं, सामग्री यथा किराणा, जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर की दुकानें राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसरण में यथावत संचालित हो सकेगी।
           इस आदेश के उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270 एवं एपिडेमिक डिजिज आर्डिनेंस 2020 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कारवाई की जा सकेगी।  
                                                      



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