जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिये निर्देश

 भीलवाड़ा  हलचल।  जिला मजिस्टेªट  शिवप्रसाद एम नकाते ने जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के आम चुनाव-2020-21 स्वतंत्रा व निष्पक्ष रुप से संपन्न कराने तथा चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।


        जिला मजिस्टेªट ने जिला पुलिस अधीक्षक, जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्टेªट, समस्त उप पुलिस अधीक्षक,(द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय), समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट, समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, समस्त थानाधिकारी जिला भीलवाडा (द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय) को मतदाता विशेष रुप से कमजोर तबके के लोग व अल्पसंख्यक व्यक्ति अपने मताधिकार का बिना किसी भय के मतदान प्रक्रिया में भाग लेकर मतदान करने, अपराधियों, असामाजिक तत्वों, हिस्ट्रीशीटर्स, समाज कंटकों, साम्प्रदायिक तत्वों, शराबमाफियों की पहचान की जाकर सूचीबद्ध करने तथा अभियान चलाकर उनके विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता से संबंधित निरोधात्मक प्रावधानों के तहत कार्यवाही संपादित करने तथा अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लाने, साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाडने वाले तत्वों, घटकों के क्रियाकलापों पर कडी नजर रखने तथा उनके द्वारा की जाने वाली बैठकों की विडियोग्राफी करने, साम्प्रदायिक तनाव एवं जातीय तनाव वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने तथा ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जावे जहां कमजोर तबके के व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित किया जाना संभावित हो, उन क्षेत्रों की निगरानी व्यवस्था सुदृढ करें ताकि कोई अवांछित घटना घटित नहीं हो तथा कमजोर तबके के लोग निर्भय होकर मतदान कर सके।
          उन्होंने साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाडने वाले घटकों, आमजनता में दहशत फैलाने वाले दशहतगर्दो तथा आम जनता के दैनिक कार्यकलाप को प्रभावित करने वाले समाज कंटक, अपराधी जिसके विरुद्ध आम जनता डर से भयभीत होकर  प्रशासन को सूचित न करे या असुरक्षित महसूस करे या गवाही देने से डरे उन सभी असामाजिक तत्वों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही करने,  असामाजिक तत्वों की आवाजाही नियंत्रित करने हेतु रेल्वे स्टेशनों एवं बस स्टेण्डों पर निगरानी व प्रभावी गश्त सुनिशिचत करने, चुनाव में धनबल, बाहुबल व शस्त्रा बल को हर कीमत पर हतोत्साहित कर सख्ती से नियंत्रित  किया जावे तथा ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही अमल में लाने, अवैध विस्फोटक पदार्थ, शस्त्रों को जप्त किया जाकर कानूनी कार्यवाही करने, उक्त क्षेत्रा से छूट प्राप्त से अतिरिक्त अन्य सभी शस्त्रा लाईसेंसधारियों के शस्त्रों को थाने में जमा करवाने, पडौसी राज्यों से अवैध व वैध शस्त्रों की जिले मेंआवागमन पर सख्त निगरानी रखने, अवैध शराब माफियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने, पडौसी राज्यों से अवैध शराब के आगमन पर सख्त निगरानी रखने, क्षेत्रा के बाहर से अप्रत्याशित रुप से वाहनों वबाहरी व्यक्तियों के आवागमन तथा उनकी गतिविधियों पर विशेष नजर रखने, क्षेत्रा के अधिकारीगण अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर गांवों में सरकारी कर्मचारियों की सहायता से कमजोर तबके के लोगों की समस्याओं की जानकारी, साम्प्रदायिक तत्वों तथा संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त कर कार्य योजना बनाकर निवारक उपाय सुनिश्चित करने, निर्वाचन विभाग व राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुरुप स्वतंत्रा व निष्पक्ष चुनाव कराये जाने हेतु कानून व्यवस्था व शांति व्यवस्था सतर्कता पूर्वक सतत् निगरानी के माध्यम से सुनिश्चित करने,  राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु प्राप्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए समस्त निर्वाचन कार्य समय पर संपादित करने के निर्देश दिये।
भवन अधिग्रहणः
          जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)  शिवप्रसाद एम नकाते ने एक आदेश जारी कर जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य से संबंधित विभिन्न कार्य यथा प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यो के लिये भवनों का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 160 के तहत महाराणा प्रताप सभागार, नगर परिशद भीलवाडा एवं नगर परिषद भीलवाडा का समस्त परिसर (चित्राकूटधाम सहित), सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भीलवाडा का सभागार को तत्काल प्रभाव से अधिग्रहण के निर्देश दिये हैं।
          इसी तरह चुनाव के दौरान ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच, मतदान हेतु तैयार करना, ईवीएम आवंटन एवं अन्य कार्यो के लिये राजकीय पाॅलिटेक्निक महाविद्यालय तिलकनगर, राजकीय उचच माध्यमिक विद्यालय राजेन्द्र मार्ग तािा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापनगर भीलवाडा को तत्काल प्रभाव से  अधिग्रहण करने के निर्देश दिये हैं।


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