कुरान की 26 आयतों पर रोक लगाने वाली याचिका को SC ने किया खारिज, याचिकाकर्ता पर लगाया 50 हजार जुर्माना

 

दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में याचिकाकर्ता की याचिका ही खारिज नहीं की बल्कि उस पर ₹50000 का जुर्माना भी लगाया है ।

कुरान की 26 आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिज़वी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रिज़वी ने अपनी दलील में कहा था कि कुरान की ये 26 आयतों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या को प्रेरित करने वाली बातें लिखी हैं।

जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह याचिका विचार करने लायक नहीं है। पीठ में जस्टिस बीआर गवई और ऋषिकेष रॉय भी शामिल थे।

रिज़वी ने अपनी याचिका में कहा था कि कुरान की ये 26 आयतें आतंक को बढ़ावा देने वाली हैं और उन्हें हटाया जाना चाहिए ताकि आतंकी गतिविधियों से मुस्लिम समुदाय का नाम न जुड़ सके। रिज़वी ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि इन आयतों से देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा है।

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