बाल विवाह निषेध अभियान बाल विवाह को कहें ना का शुभारंभ


भीलवाड़ा (हलचल)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्द्र प्रकाश श्रीमाली जिला एवं सेशन न्यायाधीश के निर्देशन में जिले में बाल विवाह प्रतिषेध अभियान का संचालन दो चरणों में 3 अप्रैल से 30 जून तक तथा 1 नवंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा। अभियान का शुभारम्भ सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया।
इस अवसर पर प्राधिकरण के सचिव महेन्द्र कुमार दवे अपर जिला न्यायाधीश द्वारा बाल विवाह के दुष्परिणाम, कारण तथा बाल विवाह के संबंध में विधिक प्रावधान के बारे में जानकारी प्रदान की गई। महिला अधिकारिता विभाग की संरक्षण अधिकारी नेहा माथुर ने बाल विवाह के बारे में जानकारी देते हुए इसके दुष्परिणाम बताए। संचालन पैनल अधिवक्ता महेन्द्र शर्मा ने किया। 

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