बंद कार में अकेले होने पर भी मास्क जरूरी: हाईकोर्ट


नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए कहा है कि बंद कार में अकेले यात्रा करने वालों को भी मास्क लगाना होगा। यह निर्णय हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें आवेदक ने अकेले निजी कार चलाते हुए मास्क नहीं पहनने पर हुए चालान को चुनौती दी थी। इस संबंध में हाईकोर्ट के सामने चार याचिकाएं दायर की गई थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने डीजीसीए को भी दिए निर्देश
गौरतलब है कि कुछ समय पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों द्वारा मास्क नहीं पहनने की खतरनाक स्थिति का संज्ञान लेते हुए विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को सख्त आदेश दिया था कि सभी घरेलू हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिए मास्क लगाना सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा था कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। आदेश में कहा गया था कि इन-फ्लाइट क्रू सदस्य समय-समय पर विमान के अंदर जांच करें कि यात्री मास्क लगाकर बैठे हैं या नहीं और यदि कोई इस नियम का पालन नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाए।

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