बुधवार को सिटी कोतवाली व भीमगंज आंशिक थाना क्षेत्र के निवासी कर सकेंगे बाजार में खरीददारी

भीलवाड़ा, / जिला मजिस्ट्रेट श्री राजेन्द्र भट्ट ने सुरक्षा एवं लोक शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से शहर में लागू दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के सख्त निषेधाज्ञा में चिन्हित क्षेत्रों में अनुमत गतिविधियों, सेवाओं के संचालन एवं जनसाधारण के आवागमन के लिए शर्तों के अधीन आंशिक छूट प्रदान की है। इसके तहत पूरे शहरी क्षेत्रा में प्रातः 11 से अपरान्ह 3 बजे तक अनुमत दुकाने खुल सकेंगी और अनुमत गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। बुधवार को सिटी कोतवाली का संपूर्ण एवं भीमगंज के आंशिक थाना क्षेत्रा के निवासरत नागरिकों को आवश्यक कार्य के लिए शहर में आवागमन की अनुमति होगी।
        जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार उक्त थाना क्षेत्रा के निवासी ही तय समय समयावधि में शहर में खरीददारी एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवागमन कर सकेंगे। इस दौरान आमजन एवं दुकानदारों के लिए सोशल डिस्टेंस की पालना एवं मास्क लगाने सहित सरकार के सभी दिशा निर्देशों की पालना करना अनिवार्य होगा। मुख्य बाजार में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होने से दुकानदारों व आमजन को अपने वाहन चिन्हित पार्किंग स्थलों पर वाहन पार्क करने होंगे।
इन काॅलोनियों के नागरिक आ सकेंगे बाजारः
          बुधवार को पुलिस थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत सिन्धु नगर, शास्त्राी नगर, न्यू हाउसिंग बोर्ड, मोहम्मदी काॅलोनी, हुसैन काॅलोनी, बोहरा काॅलोनी, वैभवनगर, लक्ष्मी नगर, ज्योति नगर, भोपालपुरा रोड, पंचवटी, हरणी कला, हरणी खुर्द, समेलिया, ओडो का खेडा, जमना विहार, कुमुद विहार, कच्ची बस्ती कावाखेड़ा, हरीजन बस्ती, श्याम नगर, वकील काॅलोनी, काशीपुरी, आजाद चैक, बाजार नं. 1, 2, 3, गुर्जर मौहल्ला, मशीनरी मार्केट, मुख्य बाजार, स्टेशन चैराहा, इन्द्रा मार्केट, बालाजी मार्केट, सुभाष मार्केट, लाल बहादुर शास्त्राी मार्केट, यूआईटी मार्केट, साबुन मार्ग, एलएनटी मार्ग, मुरली विलास रोड, राजेन्द्र मार्ग, नागौरी गार्डन आदि काॅलोनियों के निवासी शहर में आवागमन कर सकेंगे।  
            इसी प्रकार पुलिस थाना भीमगंज (आंशिक) के महावीर मौहल्ला. आर्य समाज रोड, सिरकी मौहल्ला, वीर सावरकर चैक, हरिशेवा मार्ग, अशोक नगर, महिला आश्रम, मालीखेड़ा, महेश काॅलोनी, सीताराम जी की



बावड़ी, महर्षि दधिचि मार्ग, छीपा बिल्डिंग, आदर्श मौहल्ला, भदादा बाग, पुराना शिक्षा विभाग रोड, प्रताप टाॅकीज, सेवा सदन रोड़, महात्मा गांधी चिकित्सालय आदि क्षेत्रों के निवासियों को आवागमन की छूट रहेगी।
यह गतिविधियां होगी अनुमत-
            केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, आयुष, पशु चिकित्सा दवाईयों की दुकान,  किराना, प्रोविजनल स्टोर, दूध डेयरी, नजरों के चश्मों की दुकानें, पशुआहार, मुर्गी दाना के विक्रय केन्द्र, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण की दुकानें, कृषि मशीनरी यंत्रों, उपकरणों के विक्रय, स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानें, उचित दूरी पर टायर पंचर रिपेयर की दुकानें, वाहनों के लिये अधिकृत कंपनी के सर्विस व रिपेयर सेन्टर, वाहनों के लिये स्पेयर पाटर््स की दुकानें, बिजली उपकरण के सेल्स व रिपेयर की दुकानें, छात्रों के लिये शैक्षिक पुस्तकों की दुकानें (केवल होम डिलीवरी)आदि।           


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