शराब बिक्री में नई रेट लिस्ट चस्पा करना और बिल देना होगा अनिवार्य, आबकारी ने दिए आदेश

प्रदेश में शराब की दुकानों के खुलने के साथ ही कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार लोगों की शिकायत सामने आ रही है कि शराब की दुकानों में लॉकडाउन 3.0 में तय रेट से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। साथ ही यहां मुनाफाखोरी भी जमकर होने लगी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब जिला आबकारी विभाग भी एक्शन में दिखाई देने लगा है। ओवर रेट को लेकर हो रहे विवाद को हल करने के लिए अब आबकारी विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देशों के अनुसार सभी शराब के ठेकों में अब नई रेटों को दुकान पर चस्पा करना अनिवार्य होगा। साथ ही दुकानदार खरीदार को बिल भी साझा करें।
बताया जा रहा है कि लॉकडाउन 3.0 में शराब की दुकानें खुलने के साथ ही इसकी डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। लिहाजा शराब की दुकानों पर जमकर मुनाफाखोरी हो रही है। दुकानदार लोगों से इसके चलते ज्यादा से ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। यही वजह है कि मार्केट में कई जगह लोग इसे लेकर शिकायत कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि शराब के दुकानमालिक डिमांड के कारण लोगों को ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं।
 जानकारी के अनुसार यह कहा गया है कि अगले हफ्ते से सभी शराब के दुकानदारों को लोगों को शराब की बिक्री के साथ बिल भी देना होगा। आबकारी विभाग से अधिकारी का कहना है कि अगले सप्ताह से बिलिंग का सिस्टम लागू किया जाएगा, ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। अधिकारी का कहना है कि नई और पुरानी रेटों को लेकर कुछ कंफ्यूजन लोगों के बीच हो रहा है, इसका हल निकालने के लिए ही यह व्यवस्था की जा रही है।


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