12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

 


अजमेर.

पोक्सो कोर्ट ने 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 20 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है। आरोपी ने नाबालिग को टोस्ट खिलाने के बहाने घर ले जाकर रेप को अंजाम दिया था।

पोक्सो कोर्ट 1 के लोक अभियोजक अशरफ बुलंद ने बताया कि 31 मार्च 2020 को ब्यावर सिटी थाने में महिला ने शिकायत देकर बताया कि उसकी 12 वर्षीय बेटी घर के बाहर खड़ी थी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले राजू ने उसे टोस्ट खिलाने के बहाने घर बुलाया। फिर रेप किया।

महिला ने बताया कि उसकी बेटी रोते हुए घर पहुंची। उसने बताया कि राजू अंकल ने उसके साथ गलत काम किया है। परिजनों को सूचना मिलने के बाद पीड़िता की मां तुरंत ब्यावर सिटी थाने पहुंची। मामले में मुकदमा दर्ज करवाया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी ब्यावर निवासी राजू बरोलिया (40) पुत्र अमरचंद को गिरफ्तार किया।

 मामले में पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बीएल जाट की ओर से मंगलवार को फैसला सुनाया गया। एफएसएल, डीएनए के साथ ही 10 गवाह और 17 दस्तावेज के आधार पर आरोपी राजू बरोलिया ( 40 ) पुत्र अमरचंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 20 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है।

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