चेक अनादरण मामले में आरोपित को 6 माह की सजा, 3 लाख 85 हजार रुपये भुगतान के भी दिये कोर्ट ने आदेश

 


 भीलवाड़ा हलचल।  चेक अनादरण के एक मामले में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट केस 4 ने शाहपुरा तहसील के रघुनाथपुरा निवासी घनश्याम पुत्र भोजा जाट को 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही घनश्याम को न्यायालय ने यह आदेश भी दिये कि वह, 3 लाख 85 हजार रुपये परिवादी को अदा करे। 
परिवादी के अधिवक्ता बालकिशन पुरोहित ने बताया कि महावीर नगर  निवासी प्रदीपकुमार आचार्य ने न्यायालय में परिवाद पेश किया था कि  उससे आरोपित घनश्याम जाट ने 3 लाख 10 हजार रुपये उधार लिये थे।  बदले में एक चेक जाट ने आचार्य को दिया था। बैंक से चेक अनादरित हो गया था। इस मामले को लेकर पेश परिवाद पर न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपित घनश्याम जाट को 6 माह की सजा से दंडित किया। साथ ही उसे यह भी आदेश दिया कि वह परिवादी को 3 लाख 85 हजार रुपये भी अदा करे। इस मामले में आचार्य की ओर से अधिवक्ता पुरोहित व कुलदीप सिंह ने पैरवी की।  

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