बाल विवाह रोकने को नवाचार: शादी की पत्रिका में वर-वधु की लिखनी होगी जन्म तारीख

 



रायपुर हलचल न्यूज.
अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए रायपुर उपखंड में प्रशासन की ओर से नवाचार किया जा रहा है। अब शादी की पत्रिका में वर-वधु की जन्म तारीख लिखा जाना अनिवार्य किया गया है।
बाल विवाह रोकने की कवायद के तहत पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी सुंदरलाल बंबोड़ा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में उपखंड अधिकारी ने सभी प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को शादी की पत्रिका में वर-वधु की जन्म तारीख अंकित करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि प्रदेश में अक्षय तृतीया व पीपल पूजन के पर्व पर बाल विवाह होते हैं। इसके मद्देनजर क्षेत्र के डीजे, बैंड, टेंट, हलवाई, कैटर्स मालिकों को पाबंद किया गया है।

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