डीएसपी और उनकी पत्नी की हत्या- गैंगस्टर को मिली सजा

 


बिजनोर

  राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिकारी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की हत्या के केस में बिजनौर कोर्ट ने मुख्य आरोपी मुनीर और रेयान को दोषी करार दिया है। बिजनौर गैंगस्टर कोर्ट के जज डाॅ. विजय कुमार तालयान ने मुनीर को 10 साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि रेयान को 5 साल की सजा के साथ 50 हजार का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद मुनीर और रेयान को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल ले जाया गया।

दरअसल, 2 अप्रैल 2016 की रात एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद अपनी पत्नी फरजाना के साथ बिजनौर के सहसपुर से कार में सवार होकर शादी समारोह से वापस अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में ही शातिर मुनीर और उसका साथी रेयान पहले घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही उन्हें तंजील अहमद की कार दिखी तो दोनों ने कार रोकते हुए तंजील अहमद और उनकी पत्नी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए हत्या कर मौके से फरार हो गए थे। इस हमले के बाद डिप्टी एसपी तंजील अहमद ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। जबकि उनकी पत्नी फरजाना की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

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