अलवर के पूर्व कलक्टर आईएएस नन्नूमल पहाड़िया ट्रेप - आरएएस अफसर सांखला और दलाल भी गिरफ्तार

 


जयपुर।

राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ब्यूरो की अलवर इकाई द्वारा आज अलवर के पूर्व जिला कलक्टर व वरिष्ठ आईएएस अफसर नन्नूमल पहाड़िया, और सैटलमेंट ऑफिसर कम राजस्व अपीलीय प्राधिकारी आरएएस अफसर अशोक सांखला को उनके दलाल नितिन शर्मा (प्राइवेट व्यक्ति) सहित परिवादी से 5 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

Rajasthan Anti Corruption Bureau trapped IAS RAS Officers in Alwar

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की अलवर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा करवाये जा रहे निर्माण कार्यों को निर्बाध रूप चलने देने की एवज में मासिक बंधी के रूप में नन्नूमल पहाड़िया आई.ए.एस. पूर्व जिला कलक्टर, अलवर तथा अशोक सांखला सेटलमेंट ऑफिसर कम राजस्व अपीलीय प्राधिकारी (आर.ए.एस.) द्वारा 16 लाख रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

इस शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन के सुपरविजन में एसीबी अलवर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर उप अधीक्षक पुलिस महेन्द्र कुमार एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्रवाई को अंजाम दिया।

अशोक सांखला पुत्र प्रभाती लाल निवासी गांव भदाल तहसील सांभर, जिला जयपुर हाल निवासी ई / 503, ग्रीन एवेन्यू, आशादीप, जगतपुरा, जयपुर हाल सेटलमेंट ऑफिसर कम राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, अलवर आर.ए.एस. को परिवादी से 5 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त कर अपने दलाल नितिन शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी कल्लूपाड़ा, पुलिस थाना कोतवाली अलवर जिला अलवर द्वारा ले जाते हुए उसे एसीबी टीम द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

वहीं इस प्रकरण में नन्नूमल पहाड़िया पुत्र स्व. छोटेलाल निवासी पथैना, तहसील भुसावर, जिला भरतपुर हाल आई.ए.एस. पूर्व जिला कलक्टर, अलवर को जो जिला कलक्टर अलवर के पद से दो दिन पूर्व ही रिलीव हो गए थे, को जिला कलक्टर आवास से गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी अशोक सांखला आर.ए.एस. द्वारा परिवादी से पूर्व में ही 5 लाख रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।


एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

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