VIDEO बहन के घर रह रही पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

 


 भीलवाड़ा प्रेमकुमार गढ़वाल। पति के साथ विवाद के चलते 5 माह से बड़ी बहन के पा रह रही पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने व बचाव  में आई मृतका की बहन को चाकू मारकर घायल करने के आरोपित पति गाजूना, करेड़ा हाल पुराना आरटीओ ऑफिस के पास रघुनाथपुरा सुखेर, उदयपुर निवासी किशन लाल उर्फ कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल सालवी को उम्र कैद की सजा और 13 हजार 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला, मंगलवार को एडीजे 2 गोपाल सैनी ने सुनाया। अभियोजन पक्ष ने 20 गवाह और 45 दस्तावेज पेश कर आरोपित पर लगे आरोप सिद्ध किये। 
अपर लोक अभियोजक गिरीश कौशिक ने हलचल को बताया कि हत्या की यह वारदात 17 नवंबर 2017 को शहर  के मालोला रोड गायत्री नगर में हुई थी। हमले में घायल मंजू 40 पत्नी अर्जुनलाल बलाई ने जिला अस्पताल में उपचाररत होकर प्रताप नगर पुलिस को बयान दिये थे कि वह, अपनी छोटी बहन चंदा पत्नी किशन उर्फ कन्हैयालाल बलाई के साथ मकान में चारा जमा रही थी। इसी दौरान शाम करीब 6 बजे बहन चंदा का पति किशन उर्फ कन्हैया बलाई मकान में आया और आते ही परिवादिया मंजू से  गाली-गलौच की। इसके बाद किशन ने अपनी पत्नी चंदा पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।  उसे गर्दन, पेट व अन्य जगह पर चाकू मारे, जिससे वह नीचे गिर गई। मंजू, बचाव में आई तो आरोपित ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। किशन चाकू मारने के बाद काले रंग की बाइक लेकर भाग गया। वह बाइक से अकेला ही आया था। मंजू ने बताया कि बताया कि उसकी बहन चंदा का  पहले से पति किशन से झगड़ा विवाद चल रहा था। करीब 5 माह से चंदा व उसके दो बच्चे परिवादिया के पास रह रहे थे। परिवादिया का पति काम पर गया था। चंदा व मंजू को पड़ोसी जीतू व राजू ने जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां चंदा को मृत घोषित कर उसे भर्ती कर लिया गया। पुलिस ने मंजू की रिपोर्ट पर हत्या व जानलेवा सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच की। पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर तफ्तीश की। इसके बाद न्यायालय में चार्जशीट पेश की। उन्होंने बीएचएन से कहा कि इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर मंगलवार को आरोपित किशन उर्फ कन्हैया बलाई को आजीवन कारावास और 13 हजार 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 

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